GRAB III Implemented In Delhi-NCR: दिल्ली में अचानक ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और स्मॉग सांस लेना मुश्किल करने लगा है। इसी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने ग्रैप 3 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिया है। ताजा नियमों के हिसाब से अब सड़कों पर बीएस3 पेट्रोल वाहन और बीएस4 डीजल वाहन बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा पुरानी डीजल बसों को भी बैन कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपका वाहन इस श्रेणी में आता है तो उसका इस्तेमाल ना करें, अन्यथा ट्रैफिक पुलिस लंबा चालान काटेगी। इसके बावजूद अगर आप इन वाहनों को लेकर सड़क पर उतरे तो 20,000 रुपये की चपत लगना लगभग तय है।
तत्काल प्रभाव से लागू
दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी में सुधार लाने के लिए तत्काल प्रभाव से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने कहा, "एयर क्वालिटी के बिगड़ते स्तर और इसे आगे और बिगड़ने से रोकने के लिए सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 लागू कर दिया है। ग्रैप की तीसरी स्टेज के अंतर्गत दिल्ली एक्यूआई सीवियर लेवल पर है जो 401-450 के बीच है। इसके अलावा प्रदूषण को काबू करने के लिए सभी संस्थाएं गंभरता से इसपर काम कर रही हैं। इसके अलावा स्टेज 1 और 2 पहले से लागू हैं।"
क्या बाइक्स भी हुईं बैन?
बीएस3 और बीएस4 बाइक्स और थ्री-व्हील के बैन पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। राज्य सरकार के बयान में फिलहाल सिर्फ बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल एलएमवी यानी हल्के मोटर वाहनों का बैन होना शामिल है। दिल्ली और गुरुग्राम के कई जिले, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में इन वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने लोगों को प्रदूषण मुक्त वाहन चुनने की सलाह दी है। लोग दो पहिया या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो इसे जारी रखें।
