FASTag New Guidelines: नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने नेशनल हाइवे पर टोल भरने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ताजा गाइडलाइन के हिसाब से अगल आपकी कार की अगल विंडशील्ड पर फास्टैग लगा नहीं मिलता है, तो आपको हाइवे टोल प्लाजा पर दुगनी रकम चुकानी पड़ेगी। सभी वाहनों के लिए जारी की गई इस नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य झंझट रहित टोल भुगतान है। इसके अलावा उप वाहन चालकों को भी घेरे में लाना है जो टोल चुकाना नहीं चाहते और अब तक अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवाया ही नहीं है।
सीसीटीवी फुटेज से पता करेंगे
एनएचएआई ने अपने बयान में कहा, काम करने की नई प्रक्रिया के बारे में सभी टोल कलेक्शन एजेंसी और सभी टोल प्लाजा को जानकारी दे दी गई है। इसके अंतर्गत टोल प्लाजा पर डिस्प्ले के जरिए वाहन चालकों को इसकी चेतावनी दी जाएगी। बयान में ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज से वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड किए जाएंगे, हालांकि ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने की वजह से किया जाएगा। यहां फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करने का काम भी यहां किया जाएगा।
15 फरवरी 2021 से अनिवार्य
एनएचएआई ने ये जानकारी भी दी है कि जो बैंक्स वाहन बेचने में फाइसेंस सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें उसी समय ये सुनिश्चित करना होगा कि फास्टैग गाड़ी में बिक्री के समय ही लगा दिया जाए। भारत सरकार ने 15 फरवरी 2021 से सभी वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिन गाड़ियों में वैध फास्टैग नहीं लगा होगा अब उन कारों से अब नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर दुगना टोल वसूला जाएग। अब जो भी वाहन बेचे जा रहे हैं उनके साथ खरीद के समय ही फास्टैग लगाया जाने लगा है।
