Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में बुधवार को 14 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। डॉन ने बताया कि इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने दंपति को 10 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया और उन पर 787 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने इमरान को अदालत का समय बर्बाद न करने दी सलाह
तोशाखाना केस में कोर्ट का फैसला बुधवार को पाकिस्तान के आम चुनाव से ठीक आठ दिन पहले आया है। मामले में सुनवाई के दौरान इमरान खान को अदालत में लाया गया, हालांकि, बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। अदालत ने पीटीआई संस्थापक को पेश होने के लिए बुलाया और पूछा कि उनका बयान कहां है? इमरान खान ने जवाब दिया कि बयान कमरे में है, मुझे सिर्फ अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था।
न्यायाधीश ने इमरान खान को तुरंत अपना बयान जमा करने का निर्देश दिया और टिप्पणी की कि अदालत का समय बर्बाद न करें। बता दें मंगलवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना मामले की सुनवाई पीठासीन न्यायाधीश मुहम्मद बशीर के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद स्थगित कर दी गई थी। कार्यवाही के दौरान, बुशरा बीबी का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 342 के तहत दर्ज किया गया था।
