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Donald Trump को झटकाः राष्ट्रपति पद के लिए US कोर्ट ने घोषित किया अयोग्य, पर क्यों; जानिए

  • Compiled by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Dec 20, 2023, 09:45 AM IST

Donald Trump Latest News: कोर्ट ने अपने फैसले पर चार जनवरी, 2024 तक या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले पर फैसला आने तक रोक लगा दी है।

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फाइल)

Photo : AP

Donald Trump Latest News: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिंसा केस में तगड़ा झटका लगा है। यूएस के कोलारैडो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्राथमिक मतदान से अयोग्य करार दिया है। मंगलवार (19 दिसंबर, 2023) कोर्ट ने संविधान के विद्रोह खंड (Insurrection Clause) के तहत अयोग्य घोषित किया है।

समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस (एपी) की रिपोर्ट में बताया गया कि जिस कोर्टत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ यह निर्णय दिया है, उसके सभी जज डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों की ओर से नियुक्त किए गए थे।

चार-तीन के बहुमत वाले निर्णय में अदालत की तरफ से कहा गया, "कोर्ट के बहुमत की राय है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं।" वैसे, अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है कि 14वें संशोधन की धारा-3 का प्रयोग राष्ट्रपति पद के दावेदार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया हो।

ट्रंप के वकीलों ने अयोग्य ठहराए जाने के किसी भी फैसले के खिलाफ देश के टॉप कोर्ट में अपील करने की बात कही थी। ट्रंप की कानूनी प्रवक्ता अलीना हब्बा ने मंगलवार रात एक बयान में कहा, ‘‘कोलोराडो के उच्चतम न्यायालय का यह फैसला इस देश के लोकतंत्र के हृदय पर हमला है। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इस असंवैधानिक आदेश को पलट देगा।’’

दरअसल, ट्रंप को यह झटका तब लगा है, जब व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए चुनाव अभियान में जुटे हुए थे। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अहम दावेदार माना जा रहा था, मगर कोर्ट के ऐलान के बाद वह राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से किनारे कर दिए गए।

हालिया निर्णय के बाद यूएस के टॉप कोर्ट के लिए यह तय करना बेहद मुश्किल रहेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन की दौड़ में रह सकते हैं या नहीं।

कोलारैडो की सबसे बड़ी अदालत ने एक जिला अदालत के जज के फैसले को पलटा है, जिसने पाया कि ट्रंप ने छह जनवरी, 2021 को कैपिटल पर हुए हमले में अपनी भूमिका के लिए विद्रोह के लिए उकसाया था। साथ ही कहा कि उन्हें मतदान से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि प्रावधान का उद्देश्य राष्ट्रपति पद को कवर करना था।

अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ताauthor

छोटे शहर से, पर सपने बड़े-बड़े. किस्सागो ऐसे जो कहने-बताने और सुनाने को बेताब. कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में पारंगत और "मीडिया की मंडी" में लगभग आठ साल का अनुभव. न्यूज, सिनेमा, बाइक्स और घूमने में दिलचस्पी.

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