Varanasi coronavirus news: जिला प्रशासन की नजर टेढ़ी, नियमों का किया उल्लंघन तो 7 दिन अनिवार्य क्वारंटीन

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 2, 2020, 12:04 AM IST

coronavirus latest news from varanasi:वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 525 हो गई है। अनलॉक 2 के तहत जहां कुछ रियायत दी गई है वहीं कुछ नियमों पर सख्ती से अमल किया जा रहा है।

Varanasi coronavirus news: जिला प्रशासन की नजर टेढ़ी, नियमों का किया उल्लंघन तो 7 दिन अनिवार्य क्वारंटीन

वाराणसी।  देश के अलग अलग हिस्सों की तरह  वाराणसी में भी अनलाॅक-2 लागू है। इसके तहत प्रशासन की तरफ से कुछ छूट दी गई है। लेकिन इसके साथ जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।  बरात घर, मैरेज हाल एवं बैंक्वेट हाल में सभी प्रकार के सामाजिक समारोह व अन्य प्रयोग के लिए बंद किया गया है। इन्हें किसी भी सूरत में खोलने की इजाजत नहीं होगी। 

बाहर निकलने पर बतानी होगी वजह
वाराणसी में रात नौ बजे के बाद सुबह पांच बजे तक लोगों व वाहनों का आवागमन बैन रहेगा। सिर्फ आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट के वाहनों को छूट रहेगी। अगर कोई शख्स इस अवधि में बाहर निकलेगा तो उसे ठोस वजह बतानी होगी। इसके साथ ही अगर कोई 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चा बिना मेडिकल जरूरत के बाहर निकलेगा तो उसके अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, बीमारऔर गर्भवती स्त्री का बिना स्वास्थ्य कारण के बाहर निकलने पर भी बैन रहेगा। 

नियम तोड़ा तो सात दिन क्वारंटीन
खुले में खेलना, बाजार और सड़क पर घूमना भी प्रतिबंधित रहेगा। बिना पर्याप्त आधार होने पर सात दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन किया जाएगा। यह होम और सरकारी क्वारंटीन भी हो सकता है।  जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पूर्व में जारी धारा-144 में संशोधन किया है। नया आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा। दुकानों, मार्केट, काम्प्लेक्स कतारबद्ध तरीके से  दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने का आदेश पहले की तरह ही जारी रहेगा। बंदी रविवार को रहेगी। दूध व सब्जी मंडी के लिए पूर्व में निर्धारित समय के आदेश जारी रहेंगे। सभी दुकानें सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी।

End of Article
Subscribe to our daily Newsletter!