कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर महीने PF (प्रॉविडेंट फंड) में पैसा जमा किया जाता है। लेकिन जब किसी जरूरी काम के लिए इस पैसे की जरूरत पड़ती है, तो PF निकालने में होने वाली देरी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि PF निकालने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान और तेज हो चुकी है। अब PF क्लेम ऑनलाइन जमा करने पर आमतौर पर 10 दिनों के भीतर पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाता है। लेकिन अगर आपने भी अपना ईपीएफ क्लेम किया है और वो अंडर प्रोसेस स्टेटस दिखा रहा है या आपका पैसा अटक गया है तो आइए बताते हैं कैसे आप इसे वापस पा सकते हैं?
आज PF से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। कर्मचारी सिर्फ अपने UAN नंबर की मदद से UMANG ऐप या EPFO की वेबसाइट के जरिए क्लेम दर्ज कर सकते हैं। प्रोसेस भी बेहद सरल है बस सही फॉर्म चुनें, आवश्यक जानकारी भरें और क्लेम सबमिट कर दें। इसके बाद आपको एक Acknowledgement Number मिलता है, जिसकी मदद से आप क्लेम की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
जो लोग मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में सहज नहीं हैं, उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। वे अपने नजदीकी PF ऑफिस जाकर कर्मचारियों से फॉर्म भरने और जरूरी कागजात जमा करने की मदद ले सकते हैं। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों विकल्प खुले हुए हैं।
PF निकालने के लिए अलग-अलग फॉर्म का सही इस्तेमाल होना भी जरूरी है। Form 31 आंशिक निकासी के लिए होता है जैसे मेडिकल जरूरत, शादी, एजुकेशन या घर बनाने में खर्च। वहीं Form 10C नौकरी छोड़ने के बाद PF निकालने या पेंशन से जुड़े मामलों के लिए उपयोग किया जाता है।
PF से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। PF विभाग के अधिकारी बार-बार चेतावनी देते हैं कि किसी भी स्थिति में OTP या व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। क्लेम हमेशा UMANG ऐप या EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही दर्ज करें। अगर आपके UAN की डिटेल्स सही हैं और आप आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, तो आपका PF अमाउंट 10 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है। यह रकम मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, वाहन लेने या किसी वित्तीय जरूरत में बेहद काम आती है।