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H-1B वीजा के लिए बंद होने वाला है रजिस्ट्रेशन, अमेरिका में नौकरी के लिए जरूरी

US H-1B visas Registration: ​एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी वर्कर को विशेष कारोबार में नियुक्त करने की अनुमति देता है। टेक कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस नीति पर निर्भर हैं।

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US H 1B visas foreign guest workers

Photo : iStock

US H-1B visas Registration: अमेरिका में काम करने के लिए विदेशी वर्कर्स को एच-1बी वीजा की जरूरत पड़ती है। इसे मिलने के बाद ही किसी और देश का नागरिक अमेरिका में नौकरी कर सकता है। वित्त वर्ष 2025 के के लिए सबसे अधिक मांग वाले एच-1बी वीजा के लिए शुरुआती रजिस्ट्रेशन की तारीख 22 मार्च को खत्म होने वाली है। अमेरिकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) ने इस सबंध में जानकारी दी है।

कहां उपलब्ध है फॉर्म

USCIS के अनुसार, इस अवधि के दौरान संभावित आवेदकों तथा कानूनी प्रतिनिधियों को चयन प्रक्रिया के लिए प्रत्येक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करने के लिए उसके एक ऑनलाइन अकाउंट का उपयोग करना होगा। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गैर-आप्रवासी वर्कर के लिए आवेदन फॉर्म आई-129 और प्रीमियम सेवा के लिए आवेदन फॉर्म आई-907 अब USCIS के ऑनलाइन अकाउंट पर उपलब्ध है।

एच-1बी वीजा क्या है?

एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी वर्कर को विशेष कारोबार में नियुक्त करने की अनुमति देता है। इनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। टेक कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस नीति पर निर्भर हैं। 1 अप्रैल से वीजा शुल्क 10 डॉलर से बढ़कर 110 डॉलर हो जाएगा। 2016 के बाद यह पहली बढ़ोतरी है। H-1B वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क भी 10 डॉलर से बढ़ाकर 215 डॉलर कर दिया गया है।

घरेलू वीजा रिन्यूअल प्रोग्राम

अमेरिका ने 2023 में कुछ वर्क वीजा के घरेलू रिन्यूअल के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया, जिससे 20,000 प्रतिभागियों को अपने वीजा को रिन्यू करने की अनुमति मिली। हालांकि, H1B कर्मचारियों के पति/पत्नी देश छोड़े बिना अपने वीज़ा का रिन्यूअल नहीं करा सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 की प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन अवधि से शुरू होकर USCIS को रजिस्ट्रेशन करने वालों प्रत्येक लाभार्थी के लिए वैध पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

TNN Business Desk
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