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Toll Tax Refund: FASTag अकाउंट करते रहें चेक, इन लोगों को वापस मिलेगा टोल पर कटा पैसा

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! 3 फरवरी को लगे भीषण ट्रैफिक जाम में फंसे करीब 1.2 लाख लोगों को अब उनका टोल टैक्स वापस (Refund) मिलेगा। प्रशासन ने आदेश दिया है कि जाम के दौरान जिन यात्रियों के FASTag से गलती से पैसे कट गए थे, उनके खातों में टोल टैक्स रिफंड भेजा जाएगा।

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Toll tax Refund

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले उन हजारों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, जो हाल ही में लगे भीषण ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहे थे। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 3 फरवरी को खोपोली के पास गैस टैंकर पलटने के कारण लगे जाम में फंसे करीब 1.2 लाख यात्रियों को उनका टोल टैक्स वापस (Refund) किया जाएगा। यह कदम उन लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए उठाया गया है, जिन्हें न केवल घंटों बिना किसी सुविधा के सड़क पर गुजारने पड़े, बल्कि जाम के बावजूद टोल भी चुकाना पड़ा।

क्या था पूरा मामला?

बीते 3 फरवरी को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक गैस टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। इसके चलते लगभग 32 घंटों तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बिना भोजन-पानी के फंसे रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने निर्देश दिया था कि प्रभावित यात्रियों से टोल न वसूला जाए। हालांकि, तकनीकी कारणों या सूचना में देरी की वजह से टोल प्लाजा पर FASTag के जरिए वसूली जारी रही। अब सरकार ने फैसला किया है कि आदेश के बावजूद काटी गई इस रकम को यात्रियों को लौटाया जाएगा।

करोड़ों का होगा रिफंड

MSRDC के अधिकारियों के अनुसार, रिफंड की जाने वाली कुल राशि करीब 5.16 करोड़ रुपये है। इसमें मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के साथ-साथ पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर कटने वाला टोल भी शामिल है। विभाग ने टोल वसूलने वाली कंपनी 'IRB इंफ्रास्ट्रक्चर' से उन सभी गाड़ियों का विस्तृत डेटा मांगा है, जिनसे टोल वसूली रोकने के आदेश के बाद भी पैसे काटे गए थे। यह रिफंड राशि अगले एक हफ्ते के भीतर सीधे यात्रियों के FASTag अकाउंट में वापस जमा कर दी जाएगी।

कब मिलता है टोल रिफंड

इस घटना के अलावा भी कुछ ऐसे नियम हैं, जिनके तहत आप अपने कटे हुए टोल के पैसे वापस मांग सकते हैं। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में अपना नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन इन 5 स्थितियों में रिफंड आपका अधिकार है:

  • लंबा ट्रैफिक जाम: अगर भारी जाम या प्रशासनिक आदेश के कारण देरी होती है, तो टोल माफी या रिफंड का प्रावधान है।
  • टेक्निकल फॉल्ट: अगर FASTag स्कैनर में खराबी के कारण गलत तरीके से पैसे कट जाते हैं।
  • गलत कैटेगरी: आपकी कार छोटी है लेकिन सिस्टम ने उसे ट्रक या बस मानकर ज्यादा पैसे काट लिए हों।
  • बिना गुजरे पैसा कटना: कई बार बिना टोल प्लाजा पार किए ही आपके फोन पर पैसे कटने का मैसेज आ जाता है।
  • डबल डिडक्शन: एक ही समय पर एक ही प्लाजा पर अगर दो बार पैसे कट जाएं।
Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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