Selling Old Bike Tips: अगर आप अपनी पुरानी बाइक बेचने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह खबर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि कई लोग बाइक बेचने के बाद लापरवाह हो जाते हैं और जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करते, जिसका खामियाजा बाद में केस और जुर्माने के रूप में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बाइक बेचने से पहले RC ट्रांसफर, इंश्योरेंस अपडेट और NOC जैसे कदम उठाना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं कि बाइक बेचते समय कौन-सी कौनसी सावधानियां आपको रखनी है।
आरसी ट्रांसफर करना क्यों जरूरी
पुरानी बाइक बेचते समय सबसे पहला कदम RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना है। अगर यह ट्रांसफर नहीं किया गया और नए मालिक ने गाड़ी से कोई अपराध या दुर्घटना की, तो जिम्मेदारी पुराने मालिक (यानी आप) पर भी आ सकती है।
इंश्योरेंस अपडेट कराएं
वाहन का इंश्योरेंस भी नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए। अगर यह अपडेट नहीं किया गया तो दुर्घटना या किसी नुकसान की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है और पूरा नुकसान पुराने मालिक पर आ सकता है।
एनओसी (NOC) लेना न भूलें
अगर बाइक एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जा रही है तो RTO से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। बिना NOC के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होगा और कानूनी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं।
अतिरिक्त टिप्स: पुरानी बाइक बेचते समय इन बातों का भी रखें ध्यान
पुरानी बाइक बेचने से पहले उसकी सर्विसिंग करा लें ताकि टेस्ट राइड के दौरान बाइक अच्छी कंडीशन में दिखे। साथ ही, बाईक पर लगी एक्सेसरीज जैसे हेलमेट लॉक, मोबाइल होल्डर या नए टायर का जिक्र जरूर करें, इससे बाईक की वैल्यू थोड़ी और बढ़ सकती है।बिक्री के बाद हमेशा एक डिलीवरी नोट या सेल एग्रीमेंट बनवाएं, जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों के साइन हों। यह दस्तावेज किसी विवाद की स्थिति में आपके लिए कानूनी सबूत का काम करेगा।
