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Bank Locker Agreement: बैंक लॉकर वाले तुरंत पहुंचे ब्रॉन्च, 31 दिसंबर तक निपटाएं ये जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

Bank Locker Agreement:बैंक लॉकर से जुड़े एक काम को ग्राहकों को हर हाल में 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करना है। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में लॉकर ले रखा है, तो यह खबर आपके लिए ही है। बैंक ग्राहकों इस बारे में सूचित कर रहे हैं।

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Bank Locker Agreement: दिसंबर 2023 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद नए साल 2024 की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन नए साल की शुरुआत पहले कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें लोगों को हर हाल में पूरे करने हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें वित्तीय रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा ही एक बैंक लॉकर से जुड़ा काम है, जिसे ग्राहकों को हर हाल में 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करना ही है। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में लॉकर ले रखा है, तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, इन दोनों बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 31 दिसंबर 2023 तक जरूरी काम निपटाने हैं।

बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन करवाने के निर्देश दिए हैं। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं पूरे किए हैं, तो जल्द से जल्द इसे पूरा कर लीजिए। वरना बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अधिकतर बैंकों ने ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए एक रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट तैयार किया है। इसपर ही सभी ग्राहकों को साइन करना जरूरी है।

सेफ्टी के लिए साइन करना जरूरी

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो 31 दिसंबर 2023 तक बैंक लॉकर होल्डर से नए समझौते पर साइन कराएं। इसके बाद बैंकों को इसकी डिटेल्स रिजर्व बैंक के कुशल पोर्टल पर अपलोड भी करना है। बैंक लॉकर में ज्यादातर लोग गोल्ड और अहम दस्तावेज रखते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ग्राहकों को नए एग्रीमेंट पर साइन करना जरूरी है।

ग्राहकों को ऐसे संपर्क कर रहे हैं बैंक

बैंक कॉल, SMS और ई-मेल के जरिए ग्राहकों इस बारे में सूचित कर रहे हैं और उन्हें बैंक के ब्रॉन्च आकर एग्रीमेंट पर साइन करने को कह रहे हैं। बैंकों ने स्टाम्प पेपर भी ग्राहकों के लिए रखे हैं। ताकी ग्राहकों को इसके लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। ग्राहकों को ब्रॉन्च में आकर सिर्फ साइन करना होगा। लॉकर रखने वाले ग्राहकों को बैंक के ब्रॉन्च में जाकर अपना आधार, पैन और फोटो देनी है। फिर स्टॉम्प पेपर और बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना है।

TNN Business Desk
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