PNB Revised Locker Agreement: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए एक संशोधित/सप्लीमेंट्री लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि लॉकर होल्डिंग यूनिट (जिस शाखा में उनका लॉकर है) से संपर्क करें और नए लॉकर एग्रीमेंट को पूरा करें। नए एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प पेपर के अलावा किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि स्टांप ड्यूटी ग्राहक को वहन करनी होगी। एग्रीमेंट के लिए लागू शुल्क स्टेट स्टाम्प एक्ट के अनुसार लगाए जाएंगे। लॉकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्राहकों को ब्रांच जाना होगा।
कुल तरह के बैंक लॉकर
पीएनबी 13 अलग-अलग साइज के लॉकर ऑफर करता है। इसलिए, इन सभी लॉकरों को अलग-अलग साइज के अनुसार पांच कैटेगरियों में कैटेग्राइज किया जा रहा है।
अगर नया एग्रीमेंट न किया तो फ्री हो जाएगा लॉकर
आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि लॉकर एग्रीमेंट साइन न किया जाए (तय समय में) तो बैंक उसे फ्रीज कर सकता है। बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने लॉकर एग्रीमेंट में बदलाव किए थे।
कितना है लॉकर चार्ज
- स्मॉल - ग्रामीण इलाकों में 1250 रु और शहरी इलाकों में 2000 रु
- मीडियम - ग्रामीण इलाकों में 2500 रु और शहरी इलाकों में 3500 रु
- लार्ज - ग्रामीण इलाकों में 3000 रु और शहरी इलाकों में 5500 रु
- वेरी लार्ज - ग्रामीण इलाकों में 6000 रु और शहरी इलाकों में 8000 रु
- एक्स्ट्रा लार्ज - ग्रामीण इलाकों में 10000 रु और शहरी इलाकों में भी 10000 रु
जान लीजिए ये अहम नियम
ग्राहकों को लॉकर का उपयोग करने की अनुमति केवल तब तक है जब तक वे किराया चुकाते हैं। कई बैंकों द्वारा नए सेफ डिपॉजिट लॉकर एग्रीमेंट पेश किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि ग्राहक लॉकर का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों, जैसे ज्वेलरी और दस्तावेजों को रखने के लिए कर सकते हैं।
