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आधार कार्ड में क्या-क्या और कितनी बार करवा सकते हैं बदलाव, सब जानें, एक गलती पड़ेगी भारी

आधार कार्ड भारत के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में गिना जाता है, जो कई जगहों पर काम आता है। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI, कार्ड होल्डर्स को अपनी डिटेल्स अपडेट करने की परमिशन देती है, लेकिन इस पर कुछ लिमिटेशंस लागू होती हैं यानी आप अपनी हर जानकारी को बार-बार या हमेशा नहीं बदलवा सकते। तो आइए समझते हैं कि आधार कार्ड में जानकारी बदलने की क्या-क्या सीमाएं तय की गई हैं।

Aadhaar Card updates what you can and cannot change

Aadhaar Card updates what you can and cannot change/Photo-iStock

आधार कार्ड आज हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज बन गया है। बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, सरकारी योजनाओं का लाभ और कई जगहों पर पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन अक्सर लोगों को यह सवाल रहता है कि आधार कार्ड में कितनी बार और कौन-कौन से बदलाव कर सकते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

आधार कार्ड में होने वाले बदलाव और उनकी सीमा

नाम में बदलाव

सबसे प्रमुख सीमाओं में से एक नाम बदलने की है। आप अपने जीवनकाल में केवल दो बार अपने आधार कार्ड पर नाम बदल सकते हैं। यह सीमा नाम में त्रुटि सुधारने और शादी के बाद उपनाम जोड़ने दोनों के लिए लागू होती है। अगर आपका नाम गलत लिखा गया है या आपने शादी के बाद नाम बदला है, तो आप इसे केंद्र या ऑनलाइन दोनों तरीके से बदलवा सकते हैं।

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लिंग बदलना

नाम की तरह ही लिंग परिवर्तन केवल एक बार किया जा सकता है। यदि आपने लिंग बदलते समय कोई गलती की तो इसे बाद में ठीक करना संभव नहीं होगा। जन्म तिथि या लिंग में सुधार के लिए भी आधार अपडेट किया जा सकता है। इसे बदलने के लिए सही दस्तावेज दिखाना जरूरी है। इस बदलाव की भी कोई बार-बार की सीमा नहीं है।

पता बदलने की कोई सीमा नहीं

नाम और लिंग परिवर्तन के विपरीत आधार कार्ड पर पते को बदलने और अपडेट करने की कोई सीमा नहीं है। आप इसे कई बार बदल सकते हैं, जो उन व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक है जो अक्सर स्थानांतरित होते रहते हैं। आप ऑनलाइन दस्तावेज जैसे पानी बिल, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके अपना पता अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने नया घर लिया या किसी और शहर में शिफ्ट हुए हैं, तो आधार में पता अपडेट करना जरूरी है। आप इसे ऑनलाइन या नजदीकी आधार केंद्र पर कर सकते हैं।

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जन्म तिथि में बदलाव

आधार कार्ड में जन्म तिथि में भी एक बार बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें बदलाव नहीं होता है। इसलिए सोच-समझकर ही जन्म तिथि में कोई बदलाव कराएं। इसे बदलने के लिए सही दस्तावेज दिखाना जरूरी है।

मोबाइल नंबर और ई-मेल

आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल में भी बदलाव किया जा सकता है। यह बदलाव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से संभव है।

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Pradeep Pandey
Pradeep Pandey Author

जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा (बिहार) से ग्रेजुएशन करके नोएडा आने वाले प्रदीप पाण्डेय ने टेक जर्नलिज्म में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रदीप पाण्डेय टाइ... और देखें

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