Indian Railways Ticket Refund Rules: भारत में ट्रेन सफर करने का सबसे बड़ा और सस्ता साधन है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए कई तरह की सुविधाएं देता है। इन्हीं में से एक है टिकट रिफंड की सुविधा। कई बार ट्रैफिक जाम, खराब मौसम या किसी अचानक आई परेशानी की वजह से यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते और उनकी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में अधिकांश लोगों को लगता है कि टिकट का पूरा पैसा डूब गया, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में ट्रेन छूटने के बाद भी टिकट का रिफंड मिल सकता है।
अगर आप ट्रेन से बहुत अधिक सफर करते हैं तो आज की खबर आपके काम की होने वाली है। हम आपको उस प्रॉसेस को बताने जा रहे हैं जिससे आप अगर खुद की गलती से भी ट्रेन मिस कर देते हैं तो भी आपको टिकट में खर्च हुआ पैसा वापस यानी रिफंड हो जाएगा।
रिफंड के लिए क्या करना होगा?
अगर ट्रेन छूट गई है और टिकट का चार्ट तैयार हो चुका है, तो सामान्य तरीके से टिकट रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे में यात्री को टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) भरनी होती है। रेलवे आवेदन की जांच करता है और नियमों के अनुसार कुछ शुल्क काटकर बाकी राशि वापस कर सकता है।
काउंटर से खरीदे टिकट पर क्या है नियम?
यदि टिकट रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदा गया है, तो रिफंड के लिए आपको नीचे बताए गए प्रॉसेस को अपनाना होगा।
- ट्रेन छूटने के 2 घंटे के भीतर टिकट काउंटर पर टिकट जमा करें।
- वहां TDR फॉर्म भरकर जमा करें।
- आवेदन स्वीकार होने पर रेलवे रसीद देगा, जिसे सुरक्षित रखें।
- जांच पूरी होने के बाद रिफंड मिलने में लगभग 30 से 90 दिन लग सकते हैं।
ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए प्रक्रिया
अगर टिकट IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुक किया गया है, तो रिफंड के लिए ऑनलाइन TDR दर्ज करना होगा।
- अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन करें।
- My Transactions में जाकर Booked Ticket History खोलें।
- संबंधित PNR चुनें और File TDR विकल्प पर क्लिक करें।
- Passenger Not Travelled का विकल्प चुनकर आवेदन जमा करें।
- जांच पूरी होने के बाद स्वीकृत रिफंड उसी बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे टिकट का भुगतान किया गया था।
- ध्यान रखें कि ऑनलाइन टिकट के मामले में ट्रेन छूटने के एक घंटे के भीतर TDR दर्ज करना जरूरी है।
इन गलतियों से नहीं मिलेगा रिफंड
- तय समय के भीतर TDR दाखिल नहीं किया गया हो।
- तत्काल टिकट होने पर यात्री की अपनी गलती से ट्रेन छूट गई हो।
- TDR भरते समय गलत कारण चुना गया हो।
- ट्रेन छूटने के बाद सामान्य तरीके से टिकट रद्द कर दिया गया हो।
- RAC या वेटिंग टिकट वाले यात्रियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर TDR दाखिल नहीं किया हो।
