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पुरानी गाड़ी खरीदते या बेचते समय जरूरी है RC ट्रांसफर कराना, यहां जानें सबसे आसान प्रॉसेस

जब भी हम अपनी पुरानी गाड़ी को बेचते हैं तो उसका RC ट्रांसफर करना बेहद जरूरी होता है। यही सेम कंडीशन सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने पर भी लागू होती है। RC ट्रांसफर होने से यह पता चलता है कि वर्तमान में गाड़ी का मालिक कौन है।

RC Transfer

गाड़ी बेचते समय RC को ट्रांसफर कराना जरूरी होता है।(फोटो क्रेडिट-iStock)

हम जब कोई पुरानी गाड़ी खरीदते या बेचते हैं, तो सबसे पहला और जरूरी काम होता है RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) को ट्रांसफर करवाना। RC ट्रांसफर से यह साफ हो जाता है कि वर्तमान में गाड़ी का असली मालिक कौन है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या दस्तावेज से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर आप ने नई गाड़ी खरीदा है और पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो आज की खबर आपेक लिए काम आने वाली है।

जरूरी फॉर्म भरें और सबमिट करें

कार की ऑनरशिप बदलने के लिए फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भरना जरूरी होता है। ये फॉर्म आप RTO ऑफिस से ले सकते हैं या परिवहन सेवा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पुराने RTO से NOC (फॉर्म 28) लेना पड़ेगा। यदि गाड़ी की खरीदारी लोन पर की थी तो ऐसी कंडीशन में आपको बैंक से NOC भी लेनी पड़ेगा और फॉर्म 35 भी लगाना होगा। यह इसलिए है क्योंकि यह साबित हो सके कि गाड़ पर किसी भी तरह का लोन बकाया नहीं है।

RC ट्रांसफर कराने के तरीके

आपको बता दें कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं तो RC ट्रांसफर कराने के दो तरीके हैं। पहला- आप ऑनलाइन तरीके से RC को ट्रांसफर करा सकते हैं और दूसरा ऑफलाइन यानी RTO ऑफिस जाकर RC को ट्रांसफर कराना। RC को ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन ही है।

  • परिवहन की वेबसाइट पर जाएं – Parivahan.gov का ‘Vehicle Related Services’ सेक्शन को चुने।
  • अब आपको अपने RTO का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको “Transfer of Ownership” विकल्प को चुनना होगा।
  • अगले स्टेप में आपको गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी 5 डिजिट डालें।
  • इसके बाद आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
  • फॉर्म्स अपलोड करने के बाद आपको फीस देनी होगी। यह फीस अलग-अलग राज्यों और वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है।
  • दोपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क आमतौर पर ₹300 से ₹500 तक होता है। आप इसका भुगतान ऑनलाइन तरीके से कर सकेत हैं।

इस बात का रखें ध्यान

कुछ राज्यों में आर.सी. हस्तांतरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक हो, तो आप ऑनलाइन ही अपने नजदीकी RTO के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके स्लिप का प्रिंटआउट लें। बायोमेट्रिक डिटेल्स फिल करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि RC ट्रांसफर होने में करीब एक महीने तक का समय लग सकता है।

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गौरव तिवारी
गौरव तिवारी Author

गौरव तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट को कवर करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 9 वर्षों के अनुभव के साथ, गौरव तकनीकी दुनिया की तेजी से ... और देखें

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