आपको भी है इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार? ऐसे चेक करें स्टेटस

How to check Income Tax Refund Status: इनकम टैक्स रिफंड आईटी विभाग से मूल्यांकन या वेरिफिकेशन के अधीन होता है। यह तभी मिलता है जब धनवापसी का दावा वैध हो।

How to check Income Tax Refund Status online

कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस?

मुख्य बातें
आप ऑनलाइन आईटीआर रिफंड की स्थिति चेक कर सकते हैं। ITR को वेरिफाई करने के बाद ही विभाग इसे संसाधित करता है।आईटीआर दाखिल करने के बाद सुनिश्चित करें कि आपने इसे वेरिफाई कर लिया है।

ITR Refund Status Online: अगर आपने किसी विशेष वर्ष के लिए वास्तविक इनकम टैक्स की तुलना में ज्यादा इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया है, तब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन के बाद आपको अतिरिक्त धन वापस कर दिया जाएगा। इसे इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) कहा जाता है। विभाग द्वारा आयकर रिटर्न (ITR) को प्रोसेस करने के बाद करदाता को यह रिफंड मिलता है। टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिफंड की स्थिति की चेक कर सकते हैं।

कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस?

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो आईटीआर फाइलिंग के अनुसार रिफंड के लिए पात्र हैं और आप नहीं जानते कि इसका स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें (How to check Income Tax Refund Status), तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) पर अपने आईटीआर अकाउंट में लॉग इन करें।
  2. 'Income Tax Return' विकल्प का चयन करने के बाद 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें।
  3. फाइल किए गए आईटीआर रिफंड की स्थिति देखने के लिए 'विवरण देखें' टैब चुनें।

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस

अगर स्टेटस 'प्रोसेस्ड' दिखाता है, तो इसका मतलब है कि रिटर्न पूरा हो गया है। अगर स्टेटस 'ई-वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन के लिए सबमिट और पेंडिंग' दिखाता है, तो अर्थ है कि करदाता ने आईटीआर दाखिल किया है, लेकिन इसे ई-वेरिफाई नहीं किया है, या ITR-V फॉर्म अभी तक केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर में नहीं आया है।

इसके अलावा आपको टैक्स रिफंड के स्टेटस के रूप में 'डिफेक्टिव' और 'एक्सपायर' भी दिख सकता है। डिफेक्टिव का मतलब है कि I-T विभाग को दाखिल किए गए ITR में गड़बड़ी मिली है। जबकि एक्सपायर्ड का मतलब है कि 90 दिनों की वैधता अवधि के भीतर रिफंड का दावा किया गया था। अगर आपने आईटीआर फाइलिंग में कोई गलती कर दी है तो आप रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

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