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Flight Ticket Cancellation: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब फ्री में कैंसिल कर सकेंगे टिकट

आने वाले दिनों में यात्री फ्लाइट टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्ट शुल्क के टिकट को कैंसिल कर पाएंगे या फिर यात्रा की तारीख में बदलाव कर सकेंगे। इसके साथ ही DGCA ने एयरलाइंस को रिफंड के संबंध में भी निर्देश दिए हैं।

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इस फैसले से करोड़ों यात्रियों को सुविधा मिलने वाली है।(फोटो क्रेडिट-iStock)

Flight Ticket Cancellation: अगर आप हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक अपनी यात्रा का प्लान बदलना पड़ जाता है जिससे टिकट कैंसिल कराना पड़ता है। मौजूदा समय में हवाई टिकट कैंसिल कराने पर पैसेंजर को कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। हवाई यात्रा के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसके बाद आप बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के टिकट को कैंसिल कर पाएंगे।

जल्द ही हवाई यात्रा के टिकट कैंसिलेशन के नियम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में यात्री फ्लाइट टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्ट शुल्क के टिकट को कैंसिल कर पाएंगे या फिर यात्रा की तारीख में बदलाव कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय () ने टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, ने एक नए नियम का प्रस्ताव रखा गया है। इस नियम में हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियो को ‘Look-in Option’ दिया जाएगा। इस दौरान यात्री बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के टिकट कैंसिल या फिर उसमें संशोधन कर सकेंगे। हालांकि, अगर यात्री नई फ्लाइट चुनता है तो उसे उस समय के हिसाब से सामान्य किराया दर चुकानी होगी।

सिर्फ इन टिकटों पर लागू होगा नियम

आपको बता दें कि घरेलू उड़ान की प्रस्थान तिथि बुकिंग की तारीख से कम से कम 5 दिन बाद हो और अंतरराष्ट्रीय उड़ान की प्रस्थान तिथि बुकिंग की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद निर्धारित हो। 48 घंटे की अवधि बीतने बाद यात्री टिकट को न तो कैंसिल कर पाएंगे और ना ही यात्रा की डेट में बदलाव कर पाएंगे।

21 वर्किंग डेज के अंदर मिले रिफंड

रिपोर्ट के मुताबिक DGCI ने इस बारे में साफतौर पर कहा है कि अगर किसी यात्री ने टिकट की बुकिंग ट्रैवेल एजेंट या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुकिंग की है तो उस कंडीशन में रिफंट की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि एजेंट एयरलाइन के प्रतिनिध माने जाएंगे। इसके साथ ही एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रिफंट की प्रक्रिया 21 वर्किंग डेज के अंदर पूरी की जा सके।

Gaurav Tiwari
गौरव तिवारीauthor

गौरव तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में टेक और ऑटो बीट को कवर करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 9 वर्षों के अनुभव के साथ, गौरव तकनीकी दुनिया की तेजी से बदलती जानकारियो को सरल और समझने योग्य भाषा में पेश करने के लिए जाने जाते हैं। वह गैजेट रिव्यू, टेलिकॉम अपडेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, टिप्स एंड ट्रिक्स, ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की महत्वपूर्ण खबरों पर लगातार काम करते हैं। गौरव अब तक 10,000 से अधिक आर्टिकल्स लिख चुके हैं। उनकी स्टोरीज न सिर्फ टेक-सेवी पाठकों के लिए उपयोगी होती हैं, बल्कि आम यूजर्स को भी नई तकनीक समझने और अपनाने में मदद करती हैं।

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