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नौकरी बदल रहे हैं? PF से जुड़ी इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकता है नुकसान!

PF Rules: जब आप नई कंपनी में शामिल होते हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी पुरानी कंपनी के PF अकाउंट को नई कंपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। नौकरी बदलने से पहले इसी तरह की जरूरी बातों को जान लेना चाहिए।

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PF Rules

अगर आप नई नौकरी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो सैलरी, कंपनी कल्चर और लोकेशन के अलावा एक और बेहद अहम चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और वो है आपका प्रोविडेंट फंड (PF)। कई लोग नौकरी बदलते समय PF से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, जिससे बाद में पैसे निकालने या ट्रांसफर करने में समस्याएं आती हैं यहां हम बता रहे हैं कि नौकरी बदलते समय PF से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई झंझट न हो।

1. पुरानी PF राशि को नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करें

जब आप नई कंपनी में शामिल होते हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी पुरानी कंपनी के PF अकाउंट को नई कंपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए आपको UAN (Universal Account Number) की जरूरत होगी, जो आपके PF अकाउंट से जुड़ा एक यूनिक नंबर होता है।

कैसे करें ट्रांसफर

EPFO की वेबसाइट या उमंग (UMANG) ऐप के जरिए आप ऑनलाइन PF ट्रांसफर का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए आपका आधार और मोबाइल नंबर UAN से लिंक होना जरूरी है।

2. पुराना और नया UAN न बनवाएं, एक ही UAN रखें

कई बार नई कंपनी में HR नया UAN जनरेट करवा देती है, जबकि पुराने का ट्रांसफर ही काफी होता है। दो UAN होने से भविष्य में क्लेम और ट्रैकिंग में दिक्कत आती है। अगर गलती से नया UAN बन गया हो, तो EPFO के माध्यम से पुराने और नए UAN को मर्ज करवाना जरूरी है।

3. KYC डॉक्यूमेंट अपडेट रखें

UAN से जुड़े KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन, और बैंक डिटेल्स अपडेट और वेरिफाइड होने चाहिए। यह ट्रांसफर, क्लेम और PF बैलेंस चेक जैसी सुविधाओं के लिए अनिवार्य है।

4. दो महीनों तक नौकरी न होने की स्थिति में PF निकाल सकते हैं

अगर आप दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप अपनी PF राशि निकाल सकते हैं। हालांकि, यह कदम सोच-समझकर ही उठाएं क्योंकि PF में जमा रकम आपके रिटायरमेंट के लिए होती है।

5. टैक्स और TDS का रखें ध्यान

अगर आपने 5 साल से कम समय तक PF में योगदान किया है और आप पैसा निकालते हैं, तो उस पर टैक्स और 10% TDS लग सकता है। लेकिन अगर आपका कुल PF बैलेंस ₹50,000 से कम है या आपने फॉर्म 15G/15H भरा है, तो TDS से छूट मिल सकती है।

6. PF बैलेंस और स्टेटस पर नजर रखें

आप अपना PF बैलेंस SMS, मिस्ड कॉल, UMANG ऐप या EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इससे आपको ट्रांसफर या क्लेम स्टेटस की रीयल-टाइम जानकारी मिलती रहेगी।

7. पासबुक और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सुरक्षित रखें

PF ट्रांजैक्शन से जुड़ी पासबुक और रिकॉर्ड्स को डाउनलोड करके संभाल कर रखें। यह भविष्य में किसी विवाद या क्लेम के दौरान आपके काम आ सकते हैं।

Vishal Maithil
Vishal Mathelauthor

विशाल मैथिल टाइम्स नाऊ नवभारत में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर 2023 से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में 6+ वर्षों के अनुभव के साथ वह टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर गहरी समझ रखते हैं। वे ऑटोमोबाइल, बिजनेस, यूटिलिटी और हाइपरलोकल से लेकर एजुकेशन और इंटरनेशनल बीट्स पर भी काम कर चुके हैं। भोपाल से ताल्लुक रखने वाले विशाल ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मीडिया रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। रिसर्च के क्षेत्र में उनके कई पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर, अमर उजाला, मासिक पत्रिका "संदेश" और सोशल मीडिया फर्म में भी काम किया है। टेक-यूटिलिटी और बिजनेस से जुड़ी खबरों को आसान और काम की भाषा में समझाना विशाल को खूब आता है। वो कोशिश करते हैं कि कम शब्दों में ज्यादा और साफ-सुथरी जानकारी मिल जाए। किताबें पढ़ना और संगीत सुनना उनका पसंदीदा काम है। आप इनसे Vishal.mathel@timesgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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