Bihar में 1 जनवरी से घर बैठे पुश्तैनी जमीन का होगा बंटवारा, खतियान-जमाबंदी ऑनलाइन कर पाएंगे डाउनलोड

बिहार में भूमि से जुड़े दस्तावेजों की नकल लेने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगी। विभाग के सचिव जय सिंह के अनुसार, अब ऑनलाइन सिस्टम से जारी होने वाली डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को ही वैलिड माना जाएगा।

Authored by: शिवानी कोटनालाUpdated Dec 29 2025, 18:18 IST
​अभी तक डॉक्यूमेंट की अभिप्रमाणित प्रति लेना झंझट भरा था​Image Credit : I-Stock01 / 07

​अभी तक डॉक्यूमेंट की अभिप्रमाणित प्रति लेना झंझट भरा था​

विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि अभी तक रैयत को किसी डॉक्यूमेंट की अभिप्रमाणित प्रति लेने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सत्यापित प्रति प्राप्त करने में ही 7 से 14 दिनों का समय लग जाता है। इतना ही नहीं, आवेदक को कार्यालय के चक्कर भी लगाने पड़ते थे।

​पुरानी प्रक्रिया अधिक खर्चिली और कष्टकारीImage Credit : I-Stock02 / 07

​पुरानी प्रक्रिया अधिक खर्चिली और कष्टकारी

यह पुरानी प्रक्रिया खासकर ग्रामीण इलाकों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के लिए अधिक खर्चिली और कष्टकारी होती थी।

कार्यालयों के चक्कर काटने की नहीं होगी अब जरूरतImage Credit : I-Stock03 / 07

कार्यालयों के चक्कर काटने की नहीं होगी अब जरूरत

नई व्यवस्था के साथ अब रैयतों को स्टाम्प शुल्क जमा करने और कार्यालयों के चक्कर काटने की झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। अब भू अभिलेख पोर्टल से जरूरी शुल्क देकर डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए जा सकेंगे।

​किसी भी राजस्व अभिलेख की कर सकते हैं ऑनलाइन मांग​Image Credit : I-Stock04 / 07

​किसी भी राजस्व अभिलेख की कर सकते हैं ऑनलाइन मांग​

किसी स्थिति में अगर कोई राजस्व अभिलेख ऑनलाइन नहीं है तो इसकी ऑनलाइन मांग भी दर्ज की जा सकेगी। सत्यापन के बाद इसे डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के रूप में पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

ऑनलाइन सेवाओं का घर बैठे लें लाभ​Image Credit : I-Stock05 / 07

ऑनलाइन सेवाओं का घर बैठे लें लाभ​

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाओं को biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ वेबसाइट पर विजिट कर प्राप्त किया जा सकता है।

​मोबाइल नंबर से करना होगा लॉग-इन​Image Credit : I-Stock06 / 07

​मोबाइल नंबर से करना होगा लॉग-इन​

डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख की ऑनलाइन सर्विस के लिए यूजर को अपने मोबाइल नंबर से लॉग-इन करने की जरूरत होगी। नए यूजर को नए पंजीकरण के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करने की जरूरत होगी।

म्यूटेशन के लिए कर सकते हैं आवेदनImage Credit : I-Stock07 / 07

म्यूटेशन के लिए कर सकते हैं आवेदन

लिंक पर क्लिक करने के साथ व्यक्तिगत और पते की जानकारियां देनी होंगी। पंजीकरण के बाद लॉग-इन किया जा सकेगा। इसके बाद, म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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