थलापति विजय की नई Car के लिए आई खास नंबर प्लेट! कैसे मिलता है गाड़ी के लिए फैंसी नंबर; जानिए तरीका
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी फिल्म The Greatest Of All Time (GOAT) में दिखाई गई खास नंबर प्लेट “TN 07 CM 2026” अब असल जिंदगी में उनकी बन गई है। फिल्म के निर्देशक Venkat Prabhu ने यह नंबर प्लेट विजय को गिफ्ट की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आइए जानते हैं फैंसी नंबर पाने का ऑफिशियल तरीका क्या है-
Authored by: शिवानी कोटनालाUpdated May 19 2026, 17:10 IST
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सबसे पहले सरकार की आधिकारिक फैंसी नंबर वेबसाइट https://fancy.parivahan.gov.in पर जाएं। यह वही अधिकृत प्लेटफॉर्म है जहां से VIP या fancy vehicle registration number के लिए आवेदन किया जाता है। यहां से आप अपने राज्य और RTO के अनुसार उपलब्ध नंबरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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वेबसाइट पर अपना राज्य, RTO और वाहन कैटेगरी चुनें। इसके बाद आप अपनी पसंद का नंबर सर्च कर सकते हैं। यहां पता चल जाएगा कि नंबर उपलब्ध है, पहले से रिजर्व है या किसी और को अलॉट हो चुका है।
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Fancy number के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना जरूरी होता है। इसके लिए मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ता है और OTP verification के जरिए account activate किया जाता है। यही अकाउंट आगे बिडिंग और अलोकेशन प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है।
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अगर आपकी पसंद का नंबर उपलब्ध है तो उसे रिजर्व करने के लिए रिजर्वेशन फीस जमा करनी होती है। यह शुल्क नंबर की कैटेगरी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या खास फैंसी कॉम्बिनेशन वाले नंबरों की फीस अलग-अलग हो सकती है।
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जिन नंबरों की मांग ज्यादा होती है, उनके लिए ऑनलाइन ऑक्शन आयोजित की जाती है। यह ऑक्शन आमतौर पर 3 से 5 दिन तक चलती है। इसमें लोग अपनी-अपनी बोली लगा सकते हैं और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को वह नंबर मिल जाता है। हालांकि कुछ नंबर फिक्स्ड प्राइस पर सीधे अलॉट भी कर दिए जाते हैं।
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अगर आप ऑक्शन जीत जाते हैं तो तय समय के भीतर बाकी बची राशि जमा करनी होती है। समय पर पेमेंट न करने पर रिजर्वेशन कैंसिल हो सकता है और पहले जमा की गई फीस भी जब्त हो सकती है। इसलिए पेमेंट डेडलाइन का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है।
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पेमेंट पूरी होने के बाद फैंसी नंबर आपके नाम पर रिजर्व हो जाता है। इसके बाद आपको तय वैलिडिटी पीरियड, जो आमतौर पर 90 दिन तक होती है, के अंदर अपने नए वाहन का रजिस्ट्रेशन चुने गए RTO में करवाना होता है। तभी वह नंबर आधिकारिक रूप से आपकी गाड़ी को अलॉट किया जाता है।