Bihar lockdown Guidelines: बिहार में आज से लागू हुआ 16 दिनों का लॉकडाउन, जानें क्या खुला और क्या बंद

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 16, 2020, 10:09 AM IST

Bihar lockdown Guidelines:बिहार में आज से 16 दिनों का लॉकडाउन लाग हो गया है। राज्य में कोविड-19 की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।

Bihar lockdown Guidelines: बिहार में आज से लागू हुआ 16 दिनों का लॉकडाउन, जानें क्या खुला और क्या बंद
Photo Credit: PTI

पटना : राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर रोक लगाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को एक बार फिर लागू करने का फैसला किया है। राज्य में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में 16 दिनों तक जारी इस लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी। इसके पहले राज्य के 38 जिलों में से एक तिहाई जनपदों में शटडाउन किया गया। सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के अपने आदेश में 29 जून के गृह मंत्रालय के निर्देश का हवाला दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में पिछले तीन सप्ताह में तेजी वृद्धि हुई है और इसे देखते हुए लॉकडाउन को दोबारा लागू करने का फैसला किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को राज्य में पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 14 लोगों की मौत हुई जबकि 1320 नए केस मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या  20,000 के आंकड़े को पार कर गई है।  

लॉकडाउन में इन चीजों की इजाजत

  1. लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
  2. खेती और किसानी से जुड़ी सभी गतिविधियां करने की छूट।
  3. अस्पताल और चिकित्सा सेवा से जुड़े संस्थान कामकाज करते रहेंगे।
  4. वस्तुओं की होम डिलीवरी पर रोक नहीं।
  5. रेस्तरां खोलने की अनुमति लेकिन केवल होम डिलीवरी होगी।
  6. हवाई और रेल परिवहन सेवाएं ऑपरेशनल रहेंगी।
  7. बैंक कामकाज करते रहेंगे।
  8. पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस रिटेल एवं स्टोरेज ऑउटलेट खुले रहेंगे।
  9. अपने कर्मचारियों को ले जाने वाले सरकारी और निजी वाहनों को छूट रहेगी लेकिन इन्हें अपना पहचान पत्र अपने पास रखना होगा।
  10. रक्षा, केंद्र एवं सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, की सेवाएं जारी रहेंगी। 

इन चीजों की इजाजत नहीं

  1. मंदिर में पूजापाठ पर रोक लगी रहेगी।
  2. स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
  3. भारत सरकार के कार्यालय और इसकी स्वायत्त संस्थाएं, पब्लिक कॉरपोरेशन बंद रहेंगे।
  4. मॉल्स, मूवी, थियेटर, स्वीमिंग पुल और जिम बंद रहेंगे।
  5. कॉमर्शियल, निजी एवं सरकारी संस्थान बंद रहेंगे।
  6. स्पोर्टस् एवं सांस्कृतिक भवन एवं इमारते बंद रहेंगी।
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