मुंबई में प्राइवेट अस्पताल टीका के लिए इतना कर सकेंगे चार्ज, बीएमसी की तरफ से रेट तय

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 11, 2021, 06:01 PM IST

निजी टीकाकरण केंद्रों द्वारा लाभार्थियों से वैक्सीन निर्माता द्वारा भुगतान की गई दर के साथ-साथ 5 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अधिकतम 150 रुपये सेवा शुल्क वसूल किया जा सकता है।

मुंबई में प्राइवेट अस्पताल टीका के लिए इतना कर सकेंगे चार्ज, बीएमसी की तरफ से रेट तय

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और इस संबंध में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसकी तरफ से सभी राज्यों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को 25 फीसज वैक्सीन दी जाएगी और वो अधिकतम सर्विस चार्ज 150 रुपए ले सकते हैं। लेकिन मुंबई के कुछ अस्पतालों के बारे में लोगों ने शिकायत की थी कि मनमाना पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अब इस संबंध में बृहन्न मुंबई नगरपालिका यानी बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए शुल्क तय कर दिया है।

प्राइवेट अस्पताल वसूल सकेंगे इतनी कीमत
कोविड -19 निवारक टीकाकरण राष्ट्रीय अभियान के तहत, निजी अस्पतालों को अधिक नागरिकों को टीका लगाने में सक्षम बनाने के लिए भुगतान किए गए टीकाकरण की अनुमति दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तय की गई उत्पादन दरों और उन पर लगने वाले करों को ध्यान में रखते हुए कोविड वैक्सीन की अधिकतम दरें तय की हैं. निजी अस्पतालों को इन दरों के अनुसार शुल्क लेना होगा और उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। शिकायत दर्ज करने के लिए, बीएमसी ने ई-मेल आईडी - शिकायत.epimumbai@gmail.com प्रदान की है।


 प्राइवेट अस्पतालों के लिए टीकाकरण की दरें 

  1. कोविशील्ड 600 + 30 + 150 = 780 रुपये
  2. कोवैक्सिन 1200 + 60 + 150 = 1,410 रुपये
  3.  स्पुतनिक-वी 948 + 47 + 150 = 1145 रुपये

राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी, 2021 से बीएमसी क्षेत्र में चरणों में लागू किया गया है। मुंबई में सरकारी के साथ-साथ नगर निगम के अस्पतालों और निजी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र शुरू किए गए हैं। सरकारी व नगर निगम केंद्रों में टीकाकरण नि:शुल्क किया जा रहा है जबकि निजी अस्पतालों में सशुल्क टीकाकरण दिया जा रहा है।केंद्र सरकार की खुली नीति के मुताबिक निजी टीकाकरण केंद्र वैक्सीन निर्माताओं से टीके खरीदकर शुल्क देकर नागरिकों का टीकाकरण कर सकते हैं। इस संबंध में 8 जून 2021 को केंद्र सरकार ने निजी टीकाकरण केंद्रों द्वारा लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली दरें निर्धारित की हैं।

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