World Consumer Rights Day 2023 Quotes, Theme and History: दुनियाभर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के मकसद से दुनियाभर में यह दिन मनाया जाता है। इस दिन गोष्ठियां होती हैं, जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को पता चले कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। पहली बार 1983 में उपभोक्ता आंदोलन हुए था और तभी से यह तय किया गया विभिन्न अभियानों पर कार्रवाई करने के लिए यह दिन मनाया जाएगा।
उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास World Consumer Rights Day History
15 मार्च 1962 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा गया था। अपने इस संदेश में उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर संबोधित किया था। 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। उससे पहले 1983 में पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम World Consumer Rights Day 2023 Theme
उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा 15 मार्च 2023 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएगा। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य विभाग की अपर सचिव निधि खरे ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत की और साझा किया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2023 का विषय "स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना" है। विषय के अनुरूप, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी लगाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए तेजी से परिवर्तन का अधिकार देने पर प्रमुखता से जोर दिया गया है जो दीर्घकाल में स्थिरता, सुरक्षा, सामर्थ्य और उपभोक्ताओं तक पहुंच को बढ़ावा देगा।
भारत में उपभोक्ताओं को मिले अधिकार Consumer Rights in India
भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों को 'सूचना का अधिकार' कहकर संबोधित किया गया है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं। आप अपने मिलने वालों को विश्व पभोक्ता अधिकार दिवस पर कोट्स (World Consumer Rights Day Quotes) भी भेज सकते हैं।
- सुरक्षा का अधिकार
- सूचित किए जाने का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार
- समस्या के समाधान का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस National Consumer Rights Day Date
भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह अमले में आया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य विभिन्न अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण होने वाले नुकसान से उन्हें बचाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान करना है।
