Stubble Burning: पराली जलाने पर SC गंभीर, हरियाणा-पंजाब में नजर रखने के लिए बनाई समिति  

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 16, 2020, 02:45 PM IST

मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता तुषार मेहता ने ने कहा कि लोकुर समिति के गठन को लेकर सरकार की कुछ चिंताएं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि उसने लोकुर समिति को कोई असामान्य क्षेत्राधिकार नहीं दिया है।

नई दिल्ली : पराली जलाने से दिल्ली और एनसीआर में छाने वाले धुंध और प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चिंता जाहिर की। साथ ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर की अगुवाई में एक सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति इन राज्यों के मुख्य सचिवों की मदद से पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के साथ-साथ प्रदूषण कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाएगी। 

इन दो राज्यों में पराली जलाने वाली जगहों के बारे में पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने  राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), एनएसएस, भारत स्काउट एवं गाइड के प्रमुखों को जस्टिस लोकुर की मदद करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता तुषार मेहता ने ने कहा कि लोकुर समिति के गठन को लेकर सरकार की कुछ चिंताएं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि उसने लोकुर समिति को कोई असामान्य क्षेत्राधिकार नहीं दिया है। अदालत ने बताया कि समिति के गठन के लिए जस्टिस लोकुर की सहमति ली जा चुकी है।

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