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शाही ईदगाह मस्जिस केस में HC के फैसले पर फिलहाल रोक, अब 23 जनवरी को अगली सुनवाई

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 16, 2024, 11:34 AM IST

Shahi Idgah Masjid case : शाही ईदगाह मस्जिद केस में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कुछ दिनों पहले मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था।

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मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद केस की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई।

Photo : PTI

Shahi Idgah Masjid case : मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद केस में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कुछ दिनों पहले मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। इस फैसले के मुस्लिम पक्ष शीर्ष अदालत गया था और सर्वे प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पक्षों से जवाब मांगा

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने को लेकर विवाद से जुड़े मामलों की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी। न्यायालय ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन ‘भगवान श्रीकृष्ण विराजमान’ और अन्य से जवाब मांगा।

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत 5 जनवरी को उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने एवं मस्जिद हटाने की मांग की गई थी। इस अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा कि यह जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है क्योंकि इस मामले में कई अर्जियां पहले से दायर हैं जिन पर सुनवाई होनी है।

बता दें कि अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने का आदेश दिया था। इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था।

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