K. Kavita Granted Bail: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में पांच महीने से जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को बड़ी राहत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। के. कविता को ED और CBI दोनो मामलों में जमानत दी गई है। आज सुनवाई के दौर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई से सवाल किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या सामग्री है कि बीआरएस नेता के. कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ इस कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत देने का अनुरोध करने वाली भारत राष्ट्र समिति की नेता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है।
मुकुल रोहतगी हुए पेश
कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गयी है। उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी एवं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट/नष्ट किया और तथा उनका आचरण सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला था। रोहतगी ने इस आरोप को फर्जी बताया।
