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5 महीने से जेल में बंद BRS नेता के. कविता को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गयी है।

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के कविता को जमानत

Photo : PTI

K. Kavita Granted Bail: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में पांच महीने से जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को बड़ी राहत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। के. कविता को ED और CBI दोनो मामलों में जमानत दी गई है। आज सुनवाई के दौर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई से सवाल किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या सामग्री है कि बीआरएस नेता के. कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ इस कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत देने का अनुरोध करने वाली भारत राष्ट्र समिति की नेता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है।

मुकुल रोहतगी हुए पेश

कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गयी है। उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी एवं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट/नष्ट किया और तथा उनका आचरण सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला था। रोहतगी ने इस आरोप को फर्जी बताया।

11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत अर्जियों पर 12 अगस्त को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। कविता ने इन मामलों में उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था।
Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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