देश

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले आरोपों से जुड़ी याचिका की खारिज, पढ़ें SC ने क्या-क्या कहा?

वोट चोरी मामले पर वकील रोहित पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनीं। कथित तौर पर यह याचिका जनहित में दायर की गई है, लेकिन हम ऐसी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठा सकते हैं।

Image

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले आरोपों से जुड़ी याचिका की खारिज।(फोटो सोर्स: PTI)

Photo : PTI

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कर्नाटक चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। बेंगलुरु सेंट्रल समेत कई विधानसभाओं में 'वोट चोरी' का दावा किया गया था।

इसकी जांच के लिए वकील रोहित पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने रिटायर्ड जस्टिस की अगवाई में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की मांग की गई थी, जो इस पूरे मामले की जांच करती।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा उठाना चाहिए।

कोर्ट ने क्यों की याचिका रद्द?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "हमने याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनीं। कथित तौर पर यह याचिका जनहित में दायर की गई है, लेकिन हम ऐसी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष उठा सकते हैं।"

याचिकाकर्ता रोहित पांडे ने कहा, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन मामले पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मगर, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

और पढ़ें
End of Article