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Rajpal Yadav के चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 करोड़ जमा करने का आदेश

Rajpal Yadav's Cheque Bounce Case: राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है। उन्होंने राजपाल को बड़ी राहत देते हुए अभी सरेंडर ना करने को कहा है लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है।

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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने नहीं किया सरेंडर (Pic Credit: Instagram)

Rajpal Yadav's Cheque Bounce Case: बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव की मुश्किलों के बीच सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अभी सरेंडर करने से भी राहत दी है लेकिन यह राहत 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर दी गई है। (टाइम्स नाउ नवभारत पर इसे भी पढ़ें: Hanuman Ansh Box Office: नहीं कम हुआ 'हनुमान अंश' का क्रेज, 5वें मंगलवार को बनाया नया रिकॉर्ड)

राजपाल यादव को जमा करने होंगे 5 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी कोअभी के लिए सरेंडर करने में राहत दी है। हालांकि उन्हें बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तय रकम जमा करने के बाद ही उन्हें सरेंडर से यह राहत मिलेगी।

सात चेक बाउंस मामलों में हुई थी सजा

राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में उनकी सजा बरकरार रखी गई थी। ये मामले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। (टाइम्स नाउ नवभारत पर इसे भी पढ़ें: 'Batwara 1947' के फ्लॉप होने पर Preity Zinta ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं 'पता नहीं था ऐसा...')

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को राजपाल यादव की दोषी मानते हुए उनकी सजा में कुछ कमी की थी। कोर्ट ने सातों मामलों में छह महीने की सजा को बदलकर तीन महीने की नार्मल जेल में बदल दिया था। हर मामले में 1.60 करोड़ रुपये के जुर्माने को घटाकर 1.05 करोड़ रुपये कर दिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजपाल यादव और उनकी पत्नी को अंतरिम राहत देते हुए सरेंडर से छूट दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जहां उनकी याचिका पर आगे सुनवाई की जाएगी।

Lalit Kumar
ललित कुमार author

ललित कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर राइटर जुड़े हैं। पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद ललित ने एंटरटेनमेंट बीट में अपना करियर शुरू किया और बॉलीवुड, टीवी, वेब सीरीज और सेलेब्रिटी लाइफ से जुड़ी खबरों की गहरी समझ विकसित की। मीडिया में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले ललित एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, ब्रेकिंग अपडेट्स, फिल्म/वेब सीरीज कवरेज को यूजर-फ्रेंडली अंदाज में पेश करने में माहिर हैं और अबतक 13,000 से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं।

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