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Sexual Assault: 'जल्द मिले मुआवजा', यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश

sexual assault survivors:महाराष्ट्र में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया।

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प्रतीकात्मक फोटो

sexual assault survivors: सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपी को दोषी ठहराते या बरी करते समय महिलाओं और बच्चों को वित्तीय मुआवज़ा देने का आदेश दें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357ए के तहत पीड़ितों को देय मुआवज़ा, जिसे अब बीएनएसएस की धारा 396 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम) के तहत बनाए गए नियमों को दोषसिद्धि की स्थिति में दंड के रूप में लगाए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त बनाया जाना चाहिए।

अदालत ने 4 नवंबर को दिए गए आदेश में कहा, "हम निर्देश देते हैं कि एक सत्र अदालत, जो विशेष रूप से नाबालिग बच्चों और महिलाओं पर यौन उत्पीड़न आदि जैसे शारीरिक चोटों से संबंधित मामले का फैसला करती है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देगी, जबकि आरोपी को दोषी या बरी करने का फैसला सुनाएगी।"

महाराष्ट्र में 13 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। सैबज नूर मोहम्मद शेख ने अपनी सजा को निलंबित करने और जमानत देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसे इस साल 14 मार्च को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अदालत को बताया गया कि आरोपी को 2020 में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ट्रायल जज ने मामले में मुआवजे का आदेश देने में विफल रहे। आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376डी के तहत दोषी ठहराया गया और 20 साल के कारावास और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने कहा, "हमें लगता है कि पीड़ित को मुआवजा देने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। सत्र न्यायालय की ओर से इस तरह की चूक से सीआरपीसी की धारा 357-ए के तहत किसी भी मुआवजे के भुगतान में देरी होगी... अंतरिम मुआवजे के भुगतान के लिए भी निर्देश दिया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।"

अदालत ने पीड़िता को पोक्सो नियम, 2020 के तहत मुआवजे का हकदार माना और बॉम्बे हाईकोर्ट को योजना के तहत मुआवजा देने के लिए उसके मामले पर तुरंत विचार करने का निर्देश दिया, जो कि अंतरिम प्रकृति का होगा। इसने कहा कि इस निर्देश को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) द्वारा "सबसे तेज़ तरीके से" लागू किया जाना चाहिए।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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