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'स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन पर राज्य नेतृत्व करेगा फैसला, हमारी भूमिका...' BMC चुनाव को लेकर बोले- CM फडणवीस

BMC Elections: फडणवीस ने बुधवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन पर राज्य नेतृत्व फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि उनका रुख यह है कि वे महायुति गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे।

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स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन पर राज्य नेतृत्व करेगा फैसला: सीएम फडणवीस

BMC Elections: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन पर राज्य नेतृत्व फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि उनका रुख यह है कि वे महायुति गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। सीएम फडणवीस ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और चुनाव समिति को है। किसी और को नहीं। हमारी भूमिका महायुति के तहत चुनाव लड़ने की है। कुछ जगहों पर, जहां यह संभव नहीं है, वहां दोस्ताना लड़ाई है।

जानें रेल हादसे पर क्या बोले फडणवीस

9 जून को हुए रेल हादसे पर बोलते हुए महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उसी दिन उनके साथ विस्तृत बैठक की थी। फडणवीस ने कहा कि जिस दिन दुर्घटना हुई, उस दिन रेल मंत्री ने मुझसे विस्तृत चर्चा की थी। बैठक में अच्छे निर्णय लिए गए। विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने 29 नगर निगमों के लिए वार्ड सीमाओं का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए।

इस प्रक्रिया में शामिल 29 नगर निगमों में पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, पिंपरी-चिंचवड़, नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपति संभाजीनगर और कल्याण-डोंबिवली शामिल हैं। इस वर्ष मई की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य चुनाव आयोग को चार महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराने का प्रयास करना चाहिए।

पीठ ने आदेश में कहा कि हमारी राय में स्थानीय निकायों के आवधिक चुनावों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को यह स्वतंत्रता भी प्रदान की कि यदि वे निर्धारित समय के भीतर चुनाव संपन्न नहीं करा पाते हैं तो वे समय-सीमा बढ़ाने के लिए आयोग से अनुमति मांग सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में उठे कई मुद्दों के लंबित रहने के कारण राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कई वर्षों से नहीं हुए हैं।

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Shashank Shekhar Mishra
Shashank Shekhar Mishra Author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com) में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है... और देखें

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