Criminal Laws News: अब सड़क दुर्घटना में टक्कर मारकर भागना आसान नहीं होगा। लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतााया कि हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। भारतीय कानूनों में बदलाव के प्रस्तावों में सड़क हादसे को लेकर भी प्रावधान शामिल है।
हिट एंड रन केस में अब मिलेगी 10 साल की सजा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। अब वाहन चालक अगर सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाता है तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी, वरना पकड़े जाने पर दस साल कैद होगी।
सड़क हादसे को लेकर लोगों में होती है ये चर्चा
आम लोगों में सड़क दुर्घटना को लेकर एक बात काफी चर्चित है कि किसी को भी कुचलने वाला आरोपी चालक पुलिस थाने से ही जमानत पा लेता है। हादसे में मृतक के परिजन शव लेने के लिए अस्पताल और थाने के चक्कर काटते रहते हैं। या फिर घायल व्यक्ति अस्पताल और थाने जाने पर ही मजबूर रहते है और कई मामले में तो दोषी साबित होने के बाद भी जुर्माना देकर छूट जाते हैं। मगर कानून में बदलाव के बाद किसी शख्स की किसी की लापरवाही से मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपी के लिए छूटना आसान नहीं होगा।
'नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कहती है-वो करती है'
अमित शाह ने संसद में बोलते हुए कहा कि 'ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी का शासन है। यहां आतंकवाद को बचाने की कोई दलील काम नहीं आएगी। हमने कहा था कि हम धारा 370 और 35-A हटा देंगे, हमने हटा दिया। हमने वादा किया था, आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएंगे और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और अब 22 जनवरी, 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कहती है-वो करती है।'
अमित शाह ने बताया कि नए संशोधन में गैर हाजिरी में ट्रायल का भी प्रावधान है। देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट हो या कोई और... वो लोग पाकिस्तान में या किसी और देश में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती। अब 90 दिन के अंदर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा। नाबालिग से बलात्कार पर फांसी होगी, हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा होगी।
