Ba***ds of Bollywood Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को IRS अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर नोटिस जारी किया। वानखेड़े ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी छवि को धूमिल करने के आरोप में शाहरुख खान पर मुकदमा दायर किया है।
30 अक्टूबर को अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने प्रतिवादियों, गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प, गूगल LLC, मेटा प्लेटफॉर्म्स, RPG लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो को मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया है। इन्हें सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। वहीं, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की है।
2 करोड़ रुपये रुपये का हर्जाना मांगा
अदालत ने कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया है और प्रतिवादियों से वानखेड़े के आवेदन पर भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें कई वेबसाइटों से मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग की गई है। वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है जिसे वह कैंसर रोगियों के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं।
क्या है मामला?
याचिका में कहा गया है, 'यह सीरीज मादक पदार्थ विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है।'
याचिका में कहा गया है कि इस सीरीज की अवधारणा और क्रियान्वयन जानबूझकर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से किया गया है, खासकर तब जब अधिकारी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय और मुंबई की एनडीपीएस विशेष अदालत में लंबित है।
