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बढ़ेंगी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें, ED ने अग्रिम जमानत देने का किया विरोध, कहा- ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Aug 17, 2023, 07:06 AM IST

ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन को साबित करने वाला एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे।

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Robert Vadra

Photo : PTI

Robert Vadra: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत पर सवाल उठाए। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों का पालन न करने का आरोप वाड्रा पर लगाया है। ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन को साबित करने वाला एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे। वकील ने अदालत से समय मांगा, जिस पर न्यायमूर्ति सुधीर कुमार ने ईडी को दो सप्ताह का समय दिया और मामले को सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं वाड्रा

प्रियंका गांधी के पति लंदन में संपत्ति की खरीद से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 18 करोड़ रुपये से अधिक है। वाड्रा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने उन्हें दी गई जमानत शर्तों का पालन करने में सहयोग किया है। उनके वकील ने कहा कि जब भी उन्हें बुलाया गया, तब वाड्रा जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उनके मुवक्किल से जब्त कर लिए गए थे।

वकील ने कहा, वाड्रा का देश से भागने का इरादा नहीं

उन्होंने तर्क दिया कि ईडी के पास अपने आरोपों के पक्ष में कोई सामग्री नहीं है और रॉबर्ट वाड्रा का अपने आचरण के आधार पर देश से भागने का कोई इरादा नहीं है। वाड्रा के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल प्रेस रिपोर्ट पढ़ने के बाद खुद देश लौट आए कि ईडी उनकी जांच कर रही है। उनके वकील ने कहा, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि रॉबर्ट वाड्रा का देश से भागने का कोई इरादा नहीं था और वह भारत में रहकर अपना नाम साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जनवरी 2019 में ट्रायल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी। उनकी जमानत शर्तों में विदेश उड़ान भरने से पहले अनुमति शामिल थी और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। अब ईडी की याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

अमित कुमार मंडल
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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