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CJP के हिंसक प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 FIR दर्ज; 250 से ज्यादा वीडियो फुटेज की जांच जारी

Delhi Police Registers 10 FIRs: राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के हिंसक प्रदर्शन और हंगामा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। नई दिल्ली जिले के विभिन्न थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस अब 250 से ज्यादा सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालकर उपद्रवियों की पहचान करने और साजिश की जांच में जुटी है।

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CJP के हिंसक प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन

Photo : ANI

Delhi Police Registers 10 FIRs: राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली जिले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे और कानून-व्यवस्था के उल्लंघन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने अलग-अलग थानों में कुल 10 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की हैं। यह कार्रवाई सोमवार को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में हुए उग्र प्रदर्शन, पत्थरबाजी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने के आरोपों के तहत की गई है।

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कानूनी कदम उठाया गया है। दर्ज मामलों में सबसे ज्यादा 4 एफआईआर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में दर्ज हुई हैं, जबकि 3 मामले कनॉट प्लेस थाने में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर मार्ग, बाराखंबा रोड और कर्तव्य पथ थानों में भी एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोमवार को प्रदर्शन (Jantar Mantar Protest) के दौरान चेतावनी दिए जाने के बावजूद भीड़ ने निषेधाज्ञा (धारा 144) का उल्लंघन किया और उग्र व आक्रामक रुख अपनाया।

जंतर-मंतर पर हुई हिंसा किसी साजिश का हिस्सा?-दिल्ली पुलिस

शुरुआती जांच के तहत पुलिस इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही है कि क्या जंतर-मंतर पर हुई हिंसा किसी पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। इसके लिए पुलिस की साइबर और टेक्निकल टीमें 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल वीडियो फुटेज की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। इन दर्ज मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराएं, शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

फिलहाल सभी दर्ज मामलों में तफ्तीश जारी

पुलिस के अनुसार, एक एफआईआर संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने को लेकर दर्ज की गई है। वहीं, अन्य एफआईआर में सरकारी अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने (धारा 223b), सरकारी काम में बाधा डालने (धारा 221) और पुलिसकर्मियों पर हमला करने या उन्हें ड्यूटी करने से रोकने (धारा 132) जैसी सख्त धाराएं शामिल हैं। फिलहाल सभी दर्ज मामलों में तफ्तीश जारी है।

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मोनू झाauthor

मोनू कुमार टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में वायरल और ट्रेंडिंग डेस्क पर काम कर रहे हैं। न्यूजरूम में 4 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले मोनू वायरल कंटेंट, ऑफबीट खबरों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को पहचानने में बेहद दक्ष हैं। यूनीक एंगल तलाशने और कहानियों को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उन्हें डिजिटल कंटेंट स्पेस में अलग पहचान देती है। मोनू कुमार 4,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं, जिनमें कई वायरल रिपोर्ट्स, ट्रेंड-बेस्ड अपडेट्स और सोशल मीडिया-फोकस्ड कंटेंट शामिल हैं।

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