रेलवे बोर्ड ने रिटायर कर्मचारियों की दोबारा भर्ती (पुनर्नियुक्ति) के नियमों में ढील दी है। अब वेतन स्तर (Pay Level) 1 से 9 तक के खाली पदों को भरने के लिए उसी विभाग के रिटायर कर्मचारी, जो तीन स्तर ऊपर तक के पद से रिटायर हुए हों, को भी फिर से काम पर रखा जा सकता है।
हालांकि, रेलवे ने साफ किया है कि पहले उसी स्तर से रिटायर हुए कर्मचारी, जिनके पद खाली हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसे लोग उपलब्ध नहीं हैं, तभी उनसे ऊँचे स्तर से रिटायर कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त किया जाएगा।
दोबारा नियुक्त करने का अधिकार DRM को
इसके साथ ही अब रिटायर कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने का अधिकार डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) को दे दिया गया है। जबकि मुख्यालय में खाली पदों के लिए यह अधिकार पहले की तरह महाप्रबंधक (GM) के पास ही रहेगा। दोबारा नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का फैसला भी GM ही करेंगे।
दोबारा नियुक्ति सिर्फ जरूरत होने पर और सोच-समझकर
बता दें कि रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा है कि दोबारा नियुक्ति सिर्फ जरूरत होने पर और सोच-समझकर की जाए। यह नया नियम इस आदेश की तारीख से लागू हो गया है और इसकी मंजूरी रेलवे बोर्ड और वित्त विभाग से मिल चुकी है।
