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'श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार', नए लेबर कोड को लेकर बोले अमित शाह

New Labour Codes: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर देश के सभी श्रमिकों को बधाई दी और इन्हें श्रम कानूनों के इतिहास में ‘‘सबसे बड़ा सुधार’’ करार दिया। ​​​केंद्र ने 2020 से लंबित चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया, जिनमें सभी के लिए समय पर न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे श्रमिक-अनुकूल उपायों को शामिल किया गया है, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक भी शामिल हैं।

Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

New Labour Codes: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर देश के सभी श्रमिकों को बधाई दी और इन्हें श्रम कानूनों के इतिहास में ‘‘सबसे बड़ा सुधार’’ करार दिया। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और गिग तथा असंगठित श्रमिकों को कानूनी मान्यता की गारंटी देने वाली ये संहिताएं श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी।

गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा?

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की गई ये संहिताएं ‘‘श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार’’ हैं। गृह मंत्री ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण संबंधी प्रयासों में तेजी लाकर ये संहिताएँ दुनिया भर के श्रम कानूनों के लिए आदर्श साबित होंगी।

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सनद रहे कि सरकार ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में सभी चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया। इस प्रमुख सुधार के जरिये 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया गया है। इसमें गिग यानी अल्पकालिक अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र और सभी क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी तथा समय पर भुगतान जैसे प्रावधान शामिल हैं।

साथ ही लंबे कार्य घंटे, व्यापक निश्चित अवधि के रोजगार और नियोक्ता-अनुकूल छंटनी नियमों की अनुमति भी है जिसकी श्रमिक संगठनों ने आलोचना की है। ये चार श्रम संहिताएं - वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 हैं। इन्हें पांच साल पहले संसद ने पास किया था। चार संहिताओं में 29 श्रम कानून शामिल किए गए हैं। वेतन संहिता में चार, सामाजिक सुरक्षा संहिता में नौ, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता में 13 और औद्योगिक संबंध संहिता में तीन कानूनों को मिलाया गया है।

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अनुराग गुप्ता
अनुराग गुप्ता Author

अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स ... और देखें

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