अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट में शामिल था महादेव ऐप
विदेश भेजा जाता था पैसा
भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में चार्जशीट
सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी आईपीसी की धाराओं के अलावा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। सौरभ चंद्राकर को इन चार्जशीट में प्रमुख आरोपियों में शामिल किया गया है। वहीं, ईडी भारत और विदेशों में उसकी कई संपत्तियां अटैच कर चुकी है।
ओमान में पकड़ा गया था सौरभ
सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने उसे ट्रेस कर हिरासत में लिया था। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने ओमान सरकार को उसके प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजे। इसमें आरोपी के खिलाफ जुटाए गए सबूत भी साझा किए गए।
कल रायपुर की स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी
भारत लाए जाने के बाद सौरभ चंद्राकर का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उसे रायपुर ले जाया जाएगा। सीबीआई उसे कल रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश करेगी।
सीबीआई ने इस पूरी कार्रवाई में सहयोग के लिए ओमान सरकार और रॉयल ओमान पुलिस का आभार जताया है। एजेंसी के मुताबिक, यह कार्रवाई विदेशों से भारत के खिलाफ आपराधिक नेटवर्क चलाने वाले भगोड़ों को वापस लाने और उन्हें भारतीय कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया का सामना कराने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है।
