Chandigarh Court on Kisan Andolan: पंजाब एंव हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में दोनो ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। सुनवाई के दौरान उस समय चंडीगढ़ हाइकोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए, जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई किसानों की फोटो दिखाई। फोटो देख कर हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं, कैसे माता-पिता हैं, बच्चों की आड़ में प्रदर्शन हो रहा है और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा कि आप लोग वहां कोई जंग करने जा रहे हैं, यह पंजाब का कल्चर नहीं है। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे है जोकि काफी शर्मनाक है।
कोर्ट ने वकीलों को भी लगाई फटकार
चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने आंदोलन को शांतिपूर्वक बताने वाले वकीलों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि यहां खड़े होकर बोलना बहुत आसान है। क्या आप पटियाला की घटना भूल गए? जब एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट दिया गया था। हाइकोर्ट ने कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कौन करता है?
