Khan Sir: देश के चर्चित शिक्षकों में से एक खान सर (फैजल खान) ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर न करने का फैसला किया है। उनके वकील ने जानकारी दी कि वो अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। बता दें कि कोचिंग संस्थान परिसर में हवाई फायरिंग मामले को लेकर उनपर कार्रवाई हुई है। खान सर पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना के कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बता दें कि मंगलवार रात को 15 से 20 लोगों के एक समूह ने खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी और परिसर पर पथराव किया था।
गार्ड के बयान पर दर्ज हुआ केस
'खान ग्लोबल स्डटी' के बाहर गोलीकांड से जुड़े कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, उनमें खान सर के गार्ड ही फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के आधार पर पटना पुलिस ने फैजल खान के दो गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गार्ड के बयान पर ही शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
खान सर के वकील ने क्या कहा?
खान सर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर (FIR) पर उनके वकील अरविंद कुमार मव्वर का बड़ा बयान सामने आया है। वकील ने इस पूरी कार्रवाई को महज एक 'बदले की भावना से उठाया गया कदम' करार दिया है। अरविंद कुमार मव्वर का दावा है कि खान सर के स्टाफ ने बीते 2 जून को संबंधित डायरेक्टर के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, और इसी के प्रतिशोध में अब खान सर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि घटना के दौरान गार्ड्स ने केवल आत्मरक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य से हवा में हवाई फायरिंग की थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था।
