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Waqf Bill: वक्फ बिल ने JPC में पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया

Waqf Bill News:वक्फ (संशोधन) विधेयक पर 2 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा और पारित होने की संभावना है।

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वक्फ (संशोधन) विधेयक

Waqf Bill News: अब वक्फ न्यायाधिकरण में दो के बजाय तीन सदस्य होंगे और तीसरा एक इस्लामी विद्वान होगा। इससे पहले संशोधन विधेयक में न्यायाधिकरण में दो सदस्यों का प्रावधान था।

विवादित संशोधनों में शामिल हैं-

परिषद/बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या में वृद्धि: स्वीकृत किए गए खंड 11 में कहा गया है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती से पदेन सदस्य (मुस्लिम या गैर मुस्लिम) को बाहर रखा जाएगा। अब समिति में दो सदस्य हिंदू या इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म से हो सकते हैं और राज्य सरकार के अधिकारी को जोड़ा जाएगा।

इस्लाम का प्रदर्शन और अभ्यास दिखाना: तेजस्वी सूर्या द्वारा पेश किया गया दूसरा विवादास्पद खंड 14 जिसे अपनाया गया और अब बिल में शामिल किया गया है: यह है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को तभी दे सकता है जब वह पांच साल तक इस्लाम का प्रदर्शन करता है और संपत्ति से संबंधित कोई धोखाधड़ी नहीं करता है। यानी कि इस तरह का सबूत होना चाहिए कि वह इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं।

अधिकार कलेक्टर से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के पास चले जाते हैं: पहले कलेक्टर वक्फ संपत्ति के लिए सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत होता था। लेकिन अब अपनाए गए खंड में प्रस्ताव है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी वरिष्ठ अधिकारी वक्फ संपत्ति की देखरेख और निगरानी करेगा।

Ranjeeta Jha
रंजीता झाauthor

13 साल के राजनीतिक पत्रकारिता के अनुभव में मैंने राज्य की राजधानियों से लेकर देश की राजधानी तक सियासी हलचल को करीब से देखा है। प्लांट की गई बातें ख़बरें नहीं होती बल्कि बातों के पीछे छुपी सच्चाई असली ख़बर होती है। खबरें वही जो आपके सरोकार की हो वो आपतक लेकर आऊंगी।

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