Scuffle in Parliament Case: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है । संसद में धक्कामुक्की के मामले में बीजेपी सांसद की शिकायत पर दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में FIR दर्ज की गई। संसद के अंदर दो बीजेपी सांसदों को चोट लगने के मामले में BNS की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के तीन सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर, उन पर संसद में ‘‘धक्का-मुक्की’’ के दौरान ‘‘शारीरिक हमला और उकसावे’’ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई FIR
तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के एक सांसद के साथ ठाकुर और स्वराज ने संसद मार्ग पुलिस थाने में अधिकारियों से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी। अनुराग ठाकुर ने पुलिस थाने के बाहर मीडिया से कहा, ‘‘हमने श्री राहुल गांधी के खिलाफ शारीरिक हमला और उकसावे के लिए शिकायत दी है।’’ इससे पहले संविधान निर्माता बी आर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर संसद परिसर में विपक्ष और राजग सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सारंगी को धक्का देने का आरोप लगाया हालांकि कांग्रेस नेता ने इस आरोप को खारिज किया है।
20 दिसंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस 20 दिसंबर को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी।
पीएम मोदी ने दोनों सांसदों को फोन कर हाल जाना
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस धक्का-मुक्की में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि संसद परिसर में सारंगी और राजपूत को चोट लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों को फोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिल गई है और वह इसकी जांच कर रही है।
बीएनएस की इन धाराओं के तहत की गई शिकायत
अनुराग ठाकुर के कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत बीएनएस की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत दी है। आपको बताते हैं कि इन धाराओं के तहत क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं।
- बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास
- बीएनएस की धारा 115 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- बीएनएस की धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
- बीएनएस की धारा 125 यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य
- बीएनएस की धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग
- बीएनएस की धारा 351 यानी आपराधिक धमकी
- बीएनएस की धारा 3(5) यानी भारतीय न्याय संहिता का सामान्य इरादा
बीजेपी ने अपनी शिकायत के सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाया । उधर दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कांग्रेस का डेलीगेशन भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचा। जिस वक्त कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक, इमरान प्रतापगढ़ी और वर्षा गायकवाड़ अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे।
