Amanatullah Khan: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है। बता दें, आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इंकार कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया था। बता दें, आप नेता अमानतुल्लाह खान ने इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
जानकारी के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट आज अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें, दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की जॉइंट टीम उनकी तलाशी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी।
बता दें, बीते सोमवार को क्राइम ब्रांच ने एक अपराधी को पकड़ने के लिए जामिया क्षेत्र में छापेमारी की थी, लेकिन विधायक अमानतुल्लाह खान की मदद से अपराधी शाहबाज खान भागने में सफल रहा था। पुलिस का आरोप था कि खान और उनके समर्थकों ने जानबूझकर कानून प्रवर्तन प्रयासों में हस्तक्षेप किया था जिसके परिणामस्वरूप अपराधी फरार हो गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान पर दर्ज की गई एफआईआर में धारा 221, 132 और 121(1) सहित संबंधित बीएनएस धाराओं का हवाला दिया गया है।
