उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सज़ा काट रहे पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दिया है, बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर को 23 जनवरी को जमानत पर रिहा किया जाएगा, वह 24 जनवरी को एम्स में भर्ती होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर के वार्ड में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल तैनात किया जाएगा, सेंगर को 27 जनवरी को आत्मसमर्पण करना है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर की अंतरिम जमानत में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 24 जनवरी को सर्जरी नहीं होती है, तो सेंगर को उसी दिन जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, उसे जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।
