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दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा और गूगल को रजत शर्मा के डीपफेक वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा के एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने मेटा और गूगल को शिकायत मिलने के 36 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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India TV के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ राजत शर्मा (फोटो- RajatSharmaLive)

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार और India TV के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा के डीपफेक वीडियो के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स Meta Inc. और Google Inc. को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कई Facebook पेज और YouTube चैनलों पर मौजूद ऐसे वीडियो को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें AI तकनीक के जरिए रजत शर्मा की छवि, आवाज और अन्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया था।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 24 अगस्त 2026 को जारी स्थायी निषेधाज्ञा में Meta और Google को निर्देश दिया कि संबंधित अनुरोध मिलने के 24 घंटे के भीतर उसकी पुष्टि करें और उसके बाद 36 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित प्लेटफॉर्म तय समय में कार्रवाई नहीं करते हैं तो रजत शर्मा और India TV अदालत का रुख कर सकते हैं।

अदालत के आदेश के दायरे में कई Facebook पेज और YouTube चैनल आए हैं। Facebook पर TAMARA DOC, Indian Medical Association, New Convivio, Travinin, The Hope of Your Joints, LEGEND MAP 62 और MESONERO SOTO शामिल हैं।

वहीं YouTube पर THE INDIAN NEWS TODAY और Sone Chandi Ka Bhav चैनलों को लेकर अदालत ने कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई के दौरान कुछ अन्य YouTube चैनल भी सामने आए थे, जिनमें THE REAL REPORT और JSR NEWS शामिल हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित प्रतिवादियों की ओर से AI तकनीक का इस्तेमाल कर रजत शर्मा की छवि और आवाज से छेड़छाड़ करते हुए वीडियो बनाए और प्रसारित किए गए। अदालत ने इसे गंभीर मिसइंफॉर्मेशन से जोड़ा।

अदालत के अनुसार, इन वीडियो में रजत शर्मा की इमेज, आवाज और अन्य व्यक्तिगत खासियतें को distort, modify और modulate किया गया था। इसके साथ ही India TV के पंजीकृत ट्रेडमार्क के अनधिकृत इस्तेमाल और कॉपीराइट उल्लंघन का भी मामला सामने आया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अपने आदेश में रजत शर्मा को दो दशकों से अधिक समय से भारतीय टेलीविजन का प्रमुख चेहरा और प्रतिष्ठित पत्रकार बताया। अदालत ने उनके लंबे पत्रकारिता करियर और ‘आप की अदालत’ जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम का भी उल्लेख किया।

रजत शर्मा और India TV ने इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 18 दिसंबर 2024 के एक अंतरिम आदेश में अदालत ने शुरुआती आठ प्रतिवादियों को ऐसे कंटेंट से जुड़े कार्यों से रोक दिया था। मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ने के दौरान चार YouTube चैनलों को भी पक्षकार बनाया गया। अदालत के अनुसार, ये चैनल रजत शर्मा के व्यक्तित्व से जुड़े तत्वों का अनधिकृत इस्तेमाल करते हुए डीपफेक वीडियो प्रसारित कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान Google की ओर से अदालत को बताया गया कि शिकायत मिलने और संबंधित खातों की समीक्षा के बाद THE REAL REPORT और JSR NEWS के YouTube अकाउंट 30 अक्टूबर 2024 को समाप्त कर दिए गए थे।

हालांकि THE INDIAN NEWS TODAY और Sone Chandi Ka Bhav के अकाउंट उस समय समीक्षा के अधीन थे। इसके बाद अदालत ने Google को इन दोनों चैनलों को हटाने के साथ उपलब्ध Basic Subscriber Information (BSI), IP logs और अन्य access/contact details का खुलासा करने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी नोट किया कि अधिकांश प्रतिवादियों को नोटिस की तामील हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं किया। इसके चलते 15 जुलाई 2026 को संयुक्त रजिस्ट्रार ने उनके लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार बंद कर दिया।

हाईकोर्ट ने रजत शर्मा और India TV को भविष्य में सामने आने वाले संबंधित URLs और कंटेंट के मामले में भी Meta और Google से संपर्क करने की छूट दी है।

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