Delhi court Rejects Bail Plea of Manish Sisodia: आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। अब AAP ने आगे का प्लान तैयार किया है। आप का कहना है कि अब मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
मनीष सिसोदिया को अदालत से लगा झटका
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में दाखिल जमानत की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
अब आगे क्या करेंगे AAP नेता सिसोदिया?
सीबीआई और ईडी के मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है। अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया का पक्ष रखने के लिए उपस्थित वकील की दलीलें सुनने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह अधीनस्थ अदालत द्वारा सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
