महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का केस में दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को बरी कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के साथ-साथ विनोद तोमर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस मामले को लेकर काफी विवादों में रहे थे। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
बरी होने के बाद क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?
छह महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बरी होने के बाद, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "माननीय जज ने कहा कि बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को सम्मान के साथ बरी किया जाता है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि अगर मुझ पर लगा एक भी आरोप साबित हो जाता है, तो मैं सबसे कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। आज कोर्ट ने हमें सम्मान के साथ बरी कर दिया है और यह मेरे लिए खुशी की बात है। मैंने जो पहले दिन कहा था, वही सच साबित हुआ। मुझे नहीं पता था कि दूसरी तरफ क्या सोचा जा रहा था, लेकिन मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि सच की जीत होगी। आज खुशी का पल है।"
विस्तृत आदेश का अभी इंतजार
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्विनी पंवार ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत के विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है।
