देश

अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर मिली जमानत, 1 लाख का निजी मुचलका और क्या-क्या? आज जेल से आएंगे बाहर

Arvind Kejriwal Bail: ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम ज़मानत दी थी और कहा था कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल आना होगा। केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और तब से वहीं हैं।

Image

अरविंद केजरीवाल को जमानत

Photo : Twitter

Arvind Kejriwal Bail: शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया है। वह आज जेल से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल पर कई शर्तें भी लगाई हैं।

अदालत ने कहा है कि केजरीवाल शराब घोटाले में चल रही जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही उनसे मिलेंगे। विशेष न्यायाधीश ने अरविंद केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे। हालांकि, इस मामले में विस्तृत आदेश की अब भी प्रतीक्षा है।

ऊपरी अदालत का रुख कर सकती है ईडी

इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया। ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी। ईडी ने अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ केजरीवाल का संबंध स्थापित करने की कोशिश की जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि अभियोजन के पास आप नेता को घेरने के लिए सबूत नहीं है।

मोदी सरकार पर आक्रामक होगी आम आदमी पार्टी

आप संयोजक केजरीवाल को नियमित जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगियों को मोदी सरकार पर प्रहार करने का मौका मिलेगा क्योंकि कठोर धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जमानत केवल तभी दी जा सकती है कि जब न्यायाधीश को प्रथम दृष्टया संतुष्टि हो जाए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और यह कि संभवत: वह जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेगा।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (News in Hindi) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और (आज की ताजा खबर) के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से ।

Pranjul Srivastava
प्रांजुल श्रीवास्तव author

<p>मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेरी भाषाई समझ को गढ़ने और तराशने में कई वरिष्ठ पत्रक... और देखें

End of Article