Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है और उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी।
अदालत ने ईडी की अपील की खारिज
विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को यह राहत दी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी।
ईडी ने क्या दिया तर्क?
ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
केजरीवाल ने दायर की थी जमानत याचिका
बता दें कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे और दो जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। केजरीवाल ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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