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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में मिली जमानत

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है और उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। इससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने दो जून को सरेंडर किया था।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है और उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी।

अदालत ने ईडी की अपील की खारिज

विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को यह राहत दी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी।

ईडी ने क्या दिया तर्क?

ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है।

केजरीवाल ने दायर की थी जमानत याचिका

बता दें कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे और दो जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। केजरीवाल ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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Devshanker Chovdhary
Devshanker Chovdhary author

<p>देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ सिटी टीम में वह इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स और लोगों से जुड़ी स्टोरी करते हैं। हर स्टोरी में अलग एंगल निकालने पर फोकस रहता है। इसके अलावा ग्राउंड की स्टोरी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी करने में विशेष रुचि रखते हैं।&nbsp;बीते वर्षों में टेलीविजन और डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इससे पहले इन्होंने दैनिक जागरण, यूनीवार्ता, एबीपी न्यूज और रोहतास पत्रिका में काम किया है। दैनिक जागरण में रियल टाइम डेस्क पर काम कर चुके हैं, जहां वर्ल्ड अफेयर्स और नेशनल बीट की खबरें करते थे। यूनीवार्ता में नेशनल और विदेश डेस्क पर काम कर चुके हैं। एबीपी न्यूज में डिजिटल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। रोहतास पत्रिका में काम करने के दौरान कोविड काल में बिहार के कई जिलों में घूम-घूम कर काम करने का अनुभव है। ग्रेजुएशन के दौरान ही पत्रकारिता से जुड़ गए थे, जिस दौरान दैनिक अखबारों के साथ काम किया है। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑनर्स में स्नातक और जनसंचार में स्नातकोत्तर हैं।</p>

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