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राहुल गांधी ने कहा-गलतफहमी में दिया था बयान, कार्तिकेय चौहान ने केस बंद करने की मांग की

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में खेद व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि उनका बयान कार्तिकेय से संबंधित नहीं था।

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शिवराज सिंह चौहान के बेटे पर दिए बयान पर हाई कोर्ट में जताया खेद (फाइल फोटो)

Photo : PTI

Rahul Gandhi Defamation Case: राजनीति के गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे (Shivraj Singh Chouhan Son) कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी ने अदालत के सामने अपनी याचिका में इस पूरे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त किया है।

भोपाल जिला अदालत में चल रहे मानहानि मामले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में कहा कि उनका बयान गलतफहमी में दिया गया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की ओर से भी लिखित जवाब दाखिल कर मामले को बंद करने की मांग की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई तय करेगा।

यह पूरा मामला साल 2018 का है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक घोटाले का जिक्र किया था। कार्तिकेय चौहान का आरोप है कि राहुल गांधी ने उस भाषण में उनका नाम घसीटा था, जिससे उनकी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा। इसके बाद कार्तिकेय ने भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का मिला था समन

निचली अदालत ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसी समन और पूरे मानहानि के मुकदमे को खारिज कराने के लिए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपील की है। बुधवार को उनके वकील के माध्यम से कोर्ट में एक आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि चुनावी रैली के दौरान दिया गया वह बयान कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था और इसके लिए वे खेद प्रकट करते हैं।

प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच करेगी मामले की सुनवाई

हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, याचिकाकर्ता की ओर से निचली अदालत के सभी जरूरी रिकॉर्ड भी पेश कर दिए गए हैं। इस मामले में कार्तिकेय सिंह चौहान का पक्ष वकील संकल्प कोचर रख रहे हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच इस मामले पर आज को सुनवाई करने वाली है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी द्वारा खेद जताए जाने के बाद कोर्ट और शिकायतकर्ता का क्या रुख रहता है।

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मोनू झाauthor

मोनू कुमार टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में वायरल और ट्रेंडिंग डेस्क पर काम कर रहे हैं। न्यूजरूम में 4 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले मोनू वायरल कंटेंट, ऑफबीट खबरों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को पहचानने में बेहद दक्ष हैं। यूनीक एंगल तलाशने और कहानियों को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उन्हें डिजिटल कंटेंट स्पेस में अलग पहचान देती है। मोनू कुमार 4,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं, जिनमें कई वायरल रिपोर्ट्स, ट्रेंड-बेस्ड अपडेट्स और सोशल मीडिया-फोकस्ड कंटेंट शामिल हैं।

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