देश

केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर 27 अगस्त को संज्ञान लेगा कोर्ट, CBI को मिले अतिरिक्त 15 दिन

Arvind Kejriwal News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित एक्साइज घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के लिए सीबीआई को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। इस अतिरिक्त समय में जांच एजेंसी जरूरी मंजूरी हासिल करेगी।

Image

आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल।

Arvind Kejriwal News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित एक्साइज घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के लिए सीबीआई को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। इस अतिरिक्त समय में जांच एजेंसी जरूरी मंजूरी हासिल करेगी। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।

28 जुलाई को अपनी अंतिम एवं पांचवीं चार्जशीट दाखिल की

विशेष सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट में जिन आरोपियों के नाम हैं उनमें से कुछ के खिलाफ अभियोग लगाने के लिए सीबीआई को सरकार से जरूरी मंजूरी मिलनी है। इस दलील पर कोर्ट ने अपना यह आदेश दिया। बता दें कि कथित आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने गत 28 जुलाई को अपनी अंतिम एवं पांचवीं चार्जशीट दाखिल की। अपनी इस आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने केजरीवाल को घोटाला का मुख्य षड्यंत्रकारी बताया।

20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल

अपनी पांचवी चार्जशीट में केजरीवाल, शरत चंद्र रेड्डी, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा को नामजद किया है। साथ ही सीबीआई ने अपनी जांच पूरी हो जाने का संकेत भी दिया। बीत आठ अगस्त को कोर्ट ने केरजीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। इस दिन दिल्ली के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।

रिहाई के लिए केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले आबकारी नीति मामले में CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम का कहना है कि अपनी गिरफ्तारी की चुनौती देने का अलावा दिल्ली के सीएम ने मामले में नियमित जमानत के लिए भी अर्जी लगाई है। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें राहत पाने के लिए पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
Alok Rao
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

और पढ़ें
End of Article