Rahul Gandhi Supreme Court Latest News: मोदी सरनेम मानहानि मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने उन्हें सूरत कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने यह नहीं बताया कि कांग्रेस नेता को आखिर दो साल की सजा क्यों दी जा रही है। होई कोर्ट की ओर से सजा की वजह नहीं बताना राहुल को राहत मिलने का आधार बना है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया कि 'यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते-जय हिंद।'
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया है। पार्टी एवं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि पूर्णेश मोदी का मौलिक सरनेम 'मोदी' नहीं है। यह सरनेम उन्होंने बाद में अपने नाम के साथ लगाया। सजा पर राहत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर पहुंचने लगे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश एवं उत्साह है। पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाई देखे गए। कुछ कार्यकर्ता अपने चेहरे पर राहुल का मुखौटा लगाकर पहुंचे।
अब राहुल को लोकसभा में आने की अनुमति मिले-कांग्रेस
सजा पर रोक लगने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को सदन की बैठक में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल के समक्ष यह मांग उठाई। उन्होंने कहा, ‘हमारे नेता राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गई है। उन्हें सदन में आने की अनुमति दी जाए। यह हमारी मांग है।’
लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुला
सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।
